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पाली में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण और व्यावसायिक उपयोग पर कार्रवाई, 15 सिलेंडर जब्त

पाली के सुमेरपुर क्षेत्र में जांच के दौरान जब्त किए गए 15 घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर

सुमेरपुर क्षेत्र के जाखोड़ा और गुड़ा एंदला में चार प्रतिष्ठानों पर जांच; संचालकों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई

पाली। प्रहलाद सिंह
जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण, व्यावसायिक उपयोग और अवैध रिफिलिंग पर रोक लगाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से जांच और प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को सुमेरपुर क्षेत्र में जांच दल ने चार प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर कुल 15 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए।

चार प्रतिष्ठानों से जब्त किए सिलेंडर

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के निर्देशानुसार जिला रसद अधिकारी भंवरसिंह राठौड़, प्रवर्तन अधिकारी कमल कुमार पंवार और जितेन्द्रसिंह आशिया के संयुक्त जांच दल ने राष्ट्रीय राजमार्ग-162 पर स्थित जाखोड़ा और गुड़ा एंदला गांवों में विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।

जांच के दौरान जाखोड़ा स्थित शाकम्भरी प्रोविजनल एवं जनरल स्टोर से 6, आर.जे. 22 हाईवे स्टोर से 4 और बसंत किराणा स्टोर से 2 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। वहीं, गुड़ा एंदला स्थित माताजी होटल एवं रेस्टोरेंट से 3 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इस तरह जांच दल ने चार प्रतिष्ठानों से कुल 15 घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर जब्त किए।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

विभाग के अनुसार, संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।विभाग ने स्पष्ट किया कि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग, अवैध भंडारण और रिफिलिंग नियमों के विरुद्ध है। ऐसी अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए जिले में जांच और प्रवर्तन कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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