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स्लीपर बसों पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सख्ती, औचक निरीक्षण में कई वाहनों के चालान

एआईएस-119 मानकों की जांच, अनधिकृत संरचनात्मक बदलाव वाली बसों पर कार्रवाई के निर्देश

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चूरू। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशों पर बुधवार को चूरू में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से स्लीपर बसों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण अभियान का नेतृत्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कृष्णा राकेश कांवत ने किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी धीरज झाझड़िया, वृत्ताधिकारी गजेन्द्र सिंह तथा जिला परिवहन अधिकारी नरेश बासवाल भी मौजूद रहे।प्राधिकरण सचिव कृष्णा राकेश कांवत ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने मोटर वाहन अधिनियम-1988, एआईएस-119 मानकों तथा राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन कर अनधिकृत संरचनात्मक संशोधन के साथ संचालित स्लीपर बसों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।उन्होंने कहा कि वाहनों में नियमों के विपरीत किए गए संरचनात्मक बदलाव यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं और कई बार ऐसी लापरवाही जानलेवा सड़क हादसों का कारण बनती है।निरीक्षण के दौरान बसों की संरचना का एआईएस-119 मानकों के अनुरूप परीक्षण किया गया। जांच में निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाली बसों के चालान किए गए तथा संबंधित विभागों को नियमानुसार आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार के निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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