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Home राजस्थान चूरू अफीम तस्करी मामले में दो दोषियों को 10-10 साल की सजा

अफीम तस्करी मामले में दो दोषियों को 10-10 साल की सजा

चूरू एडीजे कोर्ट में अफीम तस्करी मामले में दो दोषियों को सजा सुनाए जाने से जुड़ी खबर

चूरू की एडीजे कोर्ट का फैसला, दोनों आरोपियों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना; वर्ष 2021 में कार से बरामद हुई थी अफीम

चूरू। चूरू की अपर जिला एवं सेशन न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने अफीम तस्करी के करीब पांच साल पुराने मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 2-2 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामला 15 जून 2021 को एनएच-52 पर एक कार से 7 किलो 500 ग्राम अफीम बरामद होने से जुड़ा है।

ढाडर के पास नाकाबंदी में पकड़ी गई थी कार

अपर लोक अभियोजक राजेश माटोलिया के अनुसार, 15 जून 2021 को सदर थाना पुलिस ने एनएच-52 पर ढाडर के पास नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दौरान पुलिस ने बिना नंबर की एक सफेद कार को रुकवाया। कार में सुरेंद्र सिंह और विमल कुमार सवार थे।संदेह होने पर पुलिस ने कार की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार से 7 किलो 500 ग्राम अफीम बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

14 गवाहों के बयान, 46 दस्तावेजी साक्ष्य पेश

पुलिस ने अनुसंधान पूरा करने के बाद अदालत में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 14 मौखिक गवाहों के बयान करवाए गए तथा 46 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।अदालत ने गवाहों के बयानों और पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर सुरेंद्र सिंह और विमल कुमार को दोषी माना।

दोनों को 10-10 साल का कठोर कारावास

मामले में अपर सेशन न्यायाधीश राजेंद्र चौधरी ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास और 2-2 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश माटोलिया ने पैरवी की।

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