राजपत्रित अवकाश पर सुबह 9 से 11 बजे तक मिलेगी ओपीडी सुविधा, बीसीएमएचओ डॉ. हरीश यादव ने दिए नई व्यवस्था की पालना के निर्देश
खेतड़ी। झुंझुनूं । अजीत जांगिड़
सरकारी अस्पतालों में उपचार के लिए आने वाले मरीजों के लिए ओपीडी का समय बदल गया है। राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक नई ओपीडी समय-सारणी लागू की गई है। इसके तहत सामान्य दिनों में सरकारी अस्पतालों की ओपीडी अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होगी।
खंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. हरीश यादव ने बताया कि यह नई समय-सारणी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित उप जिला अस्पताल, सैटेलाइट अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों पर लागू होगी। इससे मरीजों को चिकित्सकों से परामर्श लेने के लिए निर्धारित समय में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। डॉ. यादव ने बताया कि राजपत्रित अवकाश के दिनों में सभी सरकारी चिकित्सालयों की ओपीडी सुबह 9 बजे से 11 बजे तक संचालित रहेगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों एवं चिकित्सा संस्थान प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि 1 अक्टूबर से संशोधित समय-सारणी की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए।
साथ ही आमजन को भी ओपीडी के बदले हुए समय की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। बीसीएमएचओ डॉ. हरीश यादव ने मौसमी बीमारियों को देखते हुए अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल परिसरों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने तथा चिकित्सकीय एवं अन्य स्टाफ की निर्धारित समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ड्यूटी में लापरवाही या निर्धारित समय पर अनुपस्थिति पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को नई ओपीडी व्यवस्था की नियमित निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।










