रायसिंहनगर की एडीजे कोर्ट का फैसला; 2021 में हुई थी 28 वर्षीय राकेश कुमार की हत्या, आरोपी घटना के बाद से न्यायिक अभिरक्षा में
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श्रीगंगानगर। मनजीत सिंह
रायसिंहनगर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) तरुणकांत तिवारी की अदालत ने अपने ही बेटे की हत्या के मामले में आरोपी पिता को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2021 का है और आरोपी गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक अभिरक्षा में है।अपर लोक अभियोजक वेद प्रकाश ठंडी के अनुसार घटना 30 जुलाई 2021 की सुबह करीब 4:30 बजे की है। आरोप के मुताबिक 68 आरबी निवासी हीरालाल जाट ने नींद में सो रहे अपने पुत्र राकेश कुमार पर लाठी से हमला कर दिया था। हमले में राकेश गंभीर रूप से घायल हो गया।परिजन घायल राकेश को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे श्रीगंगानगर रेफर कर दिया। उपचार के दौरान 28 वर्षीय राकेश कुमार की मौत हो गई।

पत्नी ने दर्ज कराया था हत्या का मामला
घटना के बाद आरोपी की पत्नी ने अपने पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। बताया गया कि राकेश, हीरालाल का इकलौता पुत्र था। पुलिस ने प्रकरण की जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया।मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने हीरालाल को हत्या का दोषी माना और आजीवन कारावास तथा 20,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया।














