जन अनुशासन दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर होगी नियमानुसार कार्यवाही

0
812

चूरू। कोरोना महामारी संक्रमण से बचाव व रोकथाम के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला स्तर से महामारी सतर्क- सावधान जन-अनुशासन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। एडीएम लोकेश गौतम ने बताया कि जहां तक संभव हो 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे घर पर रहकर ही अध्ययन करें। समस्त नगर निकाय क्षेत्रों में कक्षा 12वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियां 30 जनवरी, 2022 तक बंद रहेंगी परन्तु ऑनलाईन अध्ययन जारी रखा जाएगा। कक्षा 10 से 12 के विद्यार्थियों को कोविड वैक्सीन लगवाने एवं माता-पिता/अभिभावक की लिखित सहमति पश्चात् अध्ययन से सम्बन्धित संशय/समस्याओं के निराकरण हेतु विद्यालय/कोचिंग जाने की अनुमति होगी। जिले के महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय की शैक्षणिक/कोचिंग गतिविधियां संचालित रखी जा सकेंगी। सभी संस्थानों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बैठक व्यवस्था में छात्रों द्वारा कोविड़ उपयुक्त व्यवहार (2 गज की दूरी, मास्क का अनिवार्य उपयोग एवं बार-बार सेनेटाईजेशन) की अनुपालना सुनिश्चित की जाये और यदि जिन संस्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग संभव न हो, उन संस्थानों में रोटेशन के आधार पर 50 प्रतिशत छात्रों की ही उपस्थिति रखी जाये। ऑनलाईन माध्यम से अध्ययन संचालित रखा जाये। उल्लघंन पाये जाने पर संबंधित संस्था प्रधान/संचालक के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। कोविड की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर जिले में विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/कोचिंग संस्थान में शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

विवाह आयोजन के लिए सीमा निर्धारित

विवाह समारोह में अधिकतम 100 (नगर निकाय क्षेत्रों में 30 जनवरी तक 50) व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। विवाह समारोह में बैण्ड-बाजा वादकों को इस संख्या से अलग रखा जायेगा। विवाह आयोजक को विवाह की सूचना वेब पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in→ e-intimation: MARRIAGE या 181 पर देनी होगी। विवाह के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाईजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाएगी एवं उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। सरकारी कर्मचारी/अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की गई है। जहां वे कार्यक्रम में शामिल हों, वहां सभी निर्देशों की पालना हो। विवाह आयोजक द्वारा समारोह की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। संबंधित अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। निर्देशों के उल्लंघन पर मैरिज गार्डन/ स्थान 07 दिवस के लिए सील कर दिया जाएगा। अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम में अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/ सभा/ रैली/ धरना प्रदर्शन/ जुलूस/ मेलों के आयोजन में अधिकतम 100 (नगर निकाय क्षेत्रों में दिनांक 30 जनवरी तक 50) के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। आयोजन से पूर्व इसकी सूचना वेब पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in→e-intimation या 181 पर देनी होगी। समारोह आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे डबल-डोज वैक्सीनेशन, फेस मास्क पहनना, नो मास्क नो एन्ट्री, स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता एवं सेनेटाईजेशन की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

धार्मिक स्थलों पर करनी होगी पालना

जिले के समस्त धार्मिक स्थल प्रातः 05 बजे से रात्रि 08 बजे तक श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु खोले जा सकेंगे। श्रद्धालुओं /दर्शनार्थियों द्वारा कोविङ उपयुक्त व्यवहार (डबल-डोज वैक्सीनेशन, मास्क, दो गज की दूरी, सेनेटाईजेशन इत्यादि) की पालना सुनिश्चित करनी होगी। जिन धार्मिक स्थलों पर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था है, वह जारी रहेगी। धार्मिक स्थल में फूल-माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। कोविड के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी को यह परामर्श दिया गया है कि 13 जनवरी, 2022 (लोहड़ी) एवं दिनांक 14 जनवरी, 2022 ( मकर संक्रान्ति) के त्योहार घर पर रहकर ही मनाएं। इन्सीडेण्ट कमाण्डर्स, पुलिस एवं धार्मिक स्थलों की प्रबंधन समिति/मंडल/ट्रस्ट द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराई जायेगी। जिला स्तर पर गठित समिति समय-समय पर धार्मिक स्थलों की समीक्षा कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उपाय एवं आमजन में कोविङ उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना हेतु जागरूकता का प्रसार करेगी। धार्मिक स्थलों पर आने वाले व्यक्तियों हेतु उद्घोषणा व्यवस्था से कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल-डोज वैक्सीनेशन, मास्क, दो गज की दूरी, सेनेटाईजेशन इत्यादि) की पालना करने के सम्बन्ध में जागरूकता का प्रसार किया जायेगा।

व्यावसायिक गतिविधियों पर रहेगा नियंत्रण

रेस्टोरेन्ट्स/क्लबों द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घण्टे अनुमत होगी। टेक अवे एवं बैठाकर खिलाने की सुविधा, बैठक व्यवस्था का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात्रि 10 बजे तक कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए अनुमत होगा। जिले के समस्त सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स/ ऑडिटोरियम/बैंक्वेट हॉल एवं प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात्रि 08 बजे तक कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लिये हुए व्यक्तियों के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ अनुमत होंगे। समस्त दुकानें/शॉपिंग मॉल्स एवं अन्य व्यवसायिक व्यापारिक-प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन रात्रि 8 बजे तक कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए खोलना अनुमत होगा। सम्बन्धित संस्था प्रधान, अन्य संस्थानों के संचालकों/मार्केट एसोसिएशन/समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालय प्रमुख अपने स्वयं/स्टाफ/कार्मिकों के वैक्सीन की दोनों डोज 31 जनवरी, 2022 तक लगवाना सुनिश्चित कराएं एवं कार्यालय के सहज दृश्य स्थान पर यह घोषणा भी लगायें कि स्वयं एवं स्टाफ द्वारा दोनों वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। 31 जनवरी, 2022 पश्चात् इन स्थानों पर डबल डोज वैक्सीनेटेड लोगों को ही अनुमत किया जायेगा तथा उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित संस्था प्रधान/अन्य संस्थानों के संचालकों/मार्केट एसोसिएशन/समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख के विरूद्ध प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। संयुक्त प्रवर्तन दल एवं एंटी कोविड टीम मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर बाजारों एवं मॉल्स में कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल डोज वैक्सीनेशन, मास्क, दो गज की दूरी, सेनेटाईजेशन इत्यादि) की पालना करने हेतु जागरुकता का प्रसार करेंगी।

आइसोलेशन जोन में अनुमत होगी फिल्म शूटिंग

पर्यटन/फिल्म शूटिंग से सम्बन्धित गतिविधियों को आइसोलेशन जोन के आधार पर अनुमत किया जा सकेगा। समस्त अतिथियों, मेहमानों का परिसर में एक बार प्रवेश के पश्चात् समारोह खत्म होने तक बाहरी संपर्क अनुमत नहीं होगा। आइसोलेशन जोन में सेनेटाइजेशन एवं व्यक्तियों का नियमित रूप से थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीजन सेचुरेशन की जाँच की जानी चाहिए। आयोजक द्वारा आइसोलेशन जोन में इन हाऊस मेहमानों, अतिथियों के अलावा किसी अन्य मेहमान, अतिथि को आमंत्रित नहीं किया जा सकेगा।

भेद्य व्यक्तियों को सलाह

भेद्य व्यक्तियों जैसे 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों एवं सःरूग्णता परिस्थितियों से पीड़ित व्यक्ति एवं गर्भवती महिलाऐं तथा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर ही रहने एवं केवल आवश्यक व स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ही बाहर जाने की हिदायत दी जाती है। संपूर्ण जिले में सप्ताह के प्रत्येक शनिवार रात्रि 11 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक आगामी आदेशों तक जन-अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। यह कर्फ्यू निरंतर उत्पादन वाले कारखानों, रात्रिकालीन पारी वाले कारखानों, दूरसंचार, आईटी एवं ई कॉमर्स कंपनियों, शादी-विवाह आयोजनों, आपातकालीन सेवा से जुड़े कार्यालयों, चिकित्सा सेवाओं से जुड़े कार्यालयों, वैक्सीनेशन गतिविधियों, केमिस्ट शॉप, बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले यात्राीगण, माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य हेतु नियोजित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। इसके लिए पृथक से पास की आवश्यकता नहीं होगी। सिटी/मिनी बसों का संचालन प्रातः 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक ही अनुमत होगा। किसी भी यात्राी को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। सम्पूर्ण जिले में प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर समस्त इन्सीडेण्ट कमाण्डर अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here