दवा विक्रय में बड़ी कार्रवाई: झुंझुनूं जिले के चार मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित

नियमों के उल्लंघन पर औषधि नियंत्रण विभाग का शिकंजा, 15 जुलाई से लागू होंगे निलंबन आदेश; मरीजों की सुरक्षा से समझौता नहीं होगा – अनूप रावत

झुंझुनूं ।अजीत जांगिड़
जिले में दवा विक्रय व्यवस्था को पारदर्शी, सुरक्षित और नियमसम्मत बनाने की दिशा में औषधि नियंत्रण विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार मेडिकल स्टोरों के औषधि अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस) निलंबित कर दिए हैं। विभाग की ओर से जारी निलंबन आदेश 15 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगे। कार्रवाई के बाद जिले के दवा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। सहायक औषधि नियंत्रक अनूप रावत ने बताया कि विभाग द्वारा झुंझुनूं जिले में संचालित मेडिकल स्टोरों का नियमित निरीक्षण किया जाता है। हाल ही में किए गए निरीक्षण और अभिलेखों की जांच के दौरान कुछ प्रतिष्ठानों पर दवा विक्रय संबंधी नियमों के उल्लंघन तथा विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं सामने आईं। जांच में आरोप सही पाए जाने पर नियमानुसार संबंधित प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि एजेडबी डिस्ट्रीब्यूटर्स, झुंझुनूं, न्यू गुरुकृपा मेडिकल स्टोर, झुंझुनूं, स्वास्तिक मेडिकल स्टोर, पिलानी तथा रामजी मेडिकल, पचेरी कला के औषधि अनुज्ञा पत्र निलंबित किए गए हैं। इन सभी प्रतिष्ठानों पर निलंबन आदेश 15 जुलाई 2026 से प्रभावी रहेगा।अनूप रावत ने स्पष्ट कहा कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की पालना प्रत्येक दवा विक्रेता के लिए अनिवार्य है। मरीजों के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आगे भी सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने जिले के सभी दवा विक्रेताओं से अपील की कि वे औषधियों के क्रय-विक्रय, भंडारण तथा अभिलेख संधारण से संबंधित सभी कानूनी प्रावधानों का पूरी गंभीरता से पालन करें। विभाग की ओर से भविष्य में भी नियमित निरीक्षण अभियान जारी रहेंगे, ताकि आमजन को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण एवं नियमानुसार दवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।