आरक्षित व कस्टोडियन भूमि को अतिक्रमणमुक्त करा नगर पालिका के कब्जे में लेने की मांग

जांगिड़ ने कहा जांच कमेटी गठन का दावा झूठा, कलेक्टर सहित अन्य को ज्ञापन

सूरजगढ़ I झुंझुनूं I अजीत जांगिड़
नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत खसरा नंबर 686 पर अवैध कॉलोनी काटने और प्लाट बेचने के गंभीर मामले में वाइस चेयरमैन रामस्वरूप जांगिड़ ने जिला कलेक्टर, एसडीएम तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को पत्र लिखकर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने यह भी गंभीर आरोप लगाया कि तात्कालीन एसडीएम एवं अधिशासी अधिकारी द्वारा जांच कमेटी गठन किए जाने की जानकारी दी गई थी। लेकिन वास्तव में कोई जांच कमेटी गठित नहीं की गई और ना ही कॉलोनाइजर को कोई पाबंदी लगाई गई। जांगिड़ ने आरोप लगाया कि कॉलोनाइजर लगातार नोटरी इकरारनामे बनाकर सरकारी एवं आरक्षित भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित कर रहा है। इस भूमि पर प्लाट बेचे जा चुके हैं और पट्टा बनवाने के लिए आवेदन भी दिए जा चुके हैं। उक्त खसरा नगर पालिका के मास्टर प्लान में रिंग रोड, महाविद्यालय तथा व्यावसायिक महाविद्यालय के लिए आरक्षित है। इसके बावजूद अवैध कब्जे का प्रयास जारी है। वाइस चेयरमैन ने बताया कि कॉलोनाइजर कस्टोडियन भूमि पर भी अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा है तथा फर्जी नक्शे और दस्तावेजों के आधार पर आम रास्ते दिखाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जांगिड़ ने ज्ञापन में खसरा नंबर 686 पर अवैध कॉलोनी को तुरंत रोकने, पट्टा बनाने के लिए सभी आवेदनों को निरस्त किया जाने, फर्जी नक्शे व दस्तावेजों के आधार पर प्लाट क्रय-विक्रय पर रोक लगाने, मास्टर प्लान के अनुसार आरक्षित भूमि व कस्टोडियन भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराकर नगर पालिका के कब्जे में लिया जाए। दोषी कॉलोनाइजर के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए। रामस्वरूप जांगिड़ ने प्रशासन से अपील की कि मास्टर प्लान की पवित्रता बनाए रखते हुए अवैध अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए। ताकि सार्वजनिक हित सुरक्षित रहे।