काली मिर्च में मिला मिनरल ऑयल, सरसों तेल मानकों पर फेल; सीएमएचओ डॉ. छोटेलाल गुर्जर की सख्त कार्रवाई
झुंझुनूं । अजीत जांगिड़
जिले में मिलावटी और मानकविहीन खाद्य पदार्थों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं अभिहित अधिकारी डॉ. छोटेलाल गुर्जर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा इकाई द्वारा यह कार्रवाई की गई, जिससे मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है।जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उदयपुरवाटी रोड स्थित शुभम जनरल स्टोर, गुढ़ागौड़जी से लूज काली मिर्च का नमूना लेकर जांच के लिए जयपुर प्रयोगशाला भेजा था। जांच रिपोर्ट में काली मिर्च में मिनरल ऑयल की मौजूदगी पाई गई, जिसके बाद नमूने को असुरक्षित घोषित किया गया। विभाग ने तत्काल प्रभाव से प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस निलंबित करते हुए काली मिर्च के विक्रय पर रोक लगा दी। इसी प्रकार दूसरी कार्रवाई में राहुल किराना स्टोर, बुहाना से लिए गए लूज सरसों तेल के नमूने की जांच में एसिड वैल्यू निर्धारित मानक से कई गुना अधिक पाई गई। साथ ही खुले रूप में तेल बेचने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन माना गया। विभाग ने इस मामले में भी संबंधित प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित करते हुए सरसों तेल के विक्रय पर तत्काल रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।सीएमएचओ कार्यालय की ओर से दोनों दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित खाद्य पदार्थों की बिक्री तुरंत बंद कर इसकी सूचना विभाग को उपलब्ध करवाएं, ताकि नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जा सके। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. छोटेलाल गुर्जर ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग लगातार जांच अभियान चला रहा है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि यदि कहीं मिलावट या मानकविहीन खाद्य सामग्री की जानकारी मिले तो तुरंत विभाग को सूचित करें। शिकायतकर्ता की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।
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