विधिक जागरुकता हेतु मोबाइल वैन को दिखाई हरी झंडी

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मोबाईल वैन के माध्यम से विधिक जागरूकता हेतु किया जाएगा प्रचार-प्रसार, गांव-गांव, ढ़ाणी-ढ़ाणी तक पहुंचकर आमजन को देंगे विधिक जानकारी

चूरू । राज. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष तथा जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविन्द्र कुमार ने विधिक जागरूकता एवं लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु सचल विधिक सेवा केन्द्र एवं लोक अदालत मोबाईल वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।इस दौरान पारिवारिक न्यायालय न्यायाधीश नेपालसिंह, विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो न्यायालय अनिल बेनीवाल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव डॉ. शरद कुमार व्यास, विशिष्ट न्यायाधीश एससी/एसटी न्यायालय योगिता पारीक, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अनिता टेलर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेणू सिंगला, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा सिंह राठौड़ एवं प्रशिक्षु मजिस्ट्रेट पल्लवी, प्रियंका सोनी, मोनिका तथा अभिभाषक संघ अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह शेखावत उपस्थित रहे।

प्राधिकरण अध्यक्ष रविन्द्र कुमार ने बताया कि मोबाईल वैन द्वारा 19 अक्टूबर, 2023 तक जिले में अपने रूट चार्ट के अनुसार विभिन्न प्रकार की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाई जायेगी। चूरू तहसील मेें बुधवार, 04 अक्टूबर से 07 अक्टूबर, 2023 तक मोबाईल वैन निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक जााएगी, जिसमें डेपुट अधिवक्ता द्वारा उपस्थित जनसमूह को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न कानूनों के बारे में विस्तार से बताया जायेगा।मोबाईल वैन के साथ बुधवार को डेेपुट अधिवक्ता द्वारा रूट चार्ट के अनुसार जिला मुख्यालय स्थित इन्द्रमणी पार्क, ग्राम ढाढर, आसलू, लाखाऊ व लक्ष्मणसिंह की ढाणी में विधिक साक्षरता शिविर एवं पेम्पलेट्स के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया।

कार्यक्रम में अधिवक्तागण सुमेरसिंह, संतलाल सहारण, धर्मचंद कस्वा, सांवरमल स्वामी, नरेन्द्रसिंह राठौड़, दीपक सारस्वत, रामनिवास, सुरेन्द्र जाखड़, गोपीराम सिहाग, शिवसिंह राठौड़, सरजीवणसिंह, बाबूलाल एवं अन्य अधिवक्तागण तथा न्यायालय स्टाफ उपस्थित रहा।प्राधिकरण सचिव डॉ. शरद कुमार व्यास ने बताया कि मोबाईल वाहन के जरिये जिलेभर के दूरस्थ स्थानों पर जाकर वाहन के साथ अधिवक्तागण आमजन को बाल विवाह निषेध अभियान, आगामी 09 दिसम्बर, 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत, नवचेतना- स्कूली बच्चों के लिए जीवन कौशल और औषधि शिक्षा पर एक नई चेतना अभियान, हरित न्याय अभियान, पीड़ित प्रतिकर स्कीम, बाल पीड़ितों के लिये मुआवजा/ मोबाईल लोक अदालत इत्यादि के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे।

उन्होंने बताया कि अधिवक्ता आमजन को लोक अदालत में रखे जाने वाले प्रकरणों, प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे ताकि राजीनामा योग्य प्रकरण न्यायालयों, राजस्व, मंच एवं अन्य विभागों में लंबित प्रकरणों को राजीनामा के जरिए निस्तारण के प्रयास किये जा सके। इस दौरान विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से आम लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों, बाल विवाह के रोकने हेतु कार्यरत मशीनरी, निःशुल्क विधिक सहायता, राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, जिला मुख्यालय पर स्थित लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।

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