182 एमजी/केजी टार्ट्राजीन रंग की अधिकता, उत्पादन-विक्रय पर तत्काल रोक — खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्त कार्रवाई
झुंझुनूं । अजीत जांगिड़
जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक मिष्ठान फर्म पर कड़ा शिकंजा कस दिया है। बूंदी लड्डू के नमूने जांच में फेल पाए जाने के बाद संबंधित फर्म का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है और उसके उत्पादन व विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. छोटेलाल गुर्जर के आदेशानुसार सूरजगढ़ क्षेत्र स्थित गणेश मिष्ठान भंडार, बुहाना मोड़ के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार 26 फरवरी 2026 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म से बूंदी लड्डू का नमूना लेकर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया था।
जांच में क्या निकला?
रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया—
वॉटर सोल्यूबल सिंथेटिक फूड कलर ( टार्ट्राजीन ) की मात्रा 182.0 एमजी / केजी पाई गई, जो निर्धारित मानकों से अधिक है बॉडुइन टेस्ट नेगेटिव पाया गया , खाद्य पदार्थ को असुरक्षित व सबस्टैंडर्ड घोषित किया गया I
आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, जयपुर के निर्देशों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के तहत फर्म को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही— लाइसेंस संख्या 22219079000769 जिसकी वैधता 26 अगस्त 2029 तक थी उसे निलंबित कर दिया गया और अगले आदेश तक बूंदी लड्डू का निर्माण व बिक्री पूरी तरह बंद कर दी गई I विभाग ने फर्म को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे, अन्यथा आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएमएचओ डॉ. गुर्जर ने लोगों से अपील की है कि वे केवल प्रमाणित व मानक खाद्य सामग्री का ही सेवन करें। किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ की सूचना तुरंत कंट्रोल रूम नंबर 01592-32415 पर दें—सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।










