जिला परिषद सीईओ परशुराम धानका ने दी जानकारी, चारों चरणों में मतदान के दिन मिलेगा अवकाश का लाभ
झुंझुनूं । अजीत जांगिड़
पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 में ‘वीबी–जी राम जी’ योजना के तहत कार्यरत श्रमिकों को मतदान के दिन सवेतन अवकाश मिलेगा। इस दौरान श्रमिकों के वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। इससे श्रमिक बिना मजदूरी के नुकसान की चिंता किए अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी परशुराम धानका ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच एवं पंच पदों के लिए होने वाले आम चुनाव में मतदान के दिन योजना में कार्यरत श्रमिकों को सवेतन अवकाश प्रदान किया जाएगा।
जिले में होने वाले चारों चरणों के मतदान दिवस पर संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को इस सुविधा का पूरा लाभ मिलेगा। सीईओ परशुराम धानका ने बताया कि सरकार के संशोधन अधिनियम संख्या 21/96 के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ख के अंतर्गत लिए गए निर्णय के अनुसार मतदान दिवस पर श्रमिकों के वेतन में कटौती नहीं की जाएगी।
इसी व्यवस्था के अनुरूप योजना में कार्यरत श्रमिकों को मतदान के लिए सवेतन अवकाश दिया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मजदूरी प्रभावित होने की आशंका के कारण कोई भी श्रमिक अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित न रहे। मतदान दिवस पर अवकाश का लाभ मिलने से श्रमिकों को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
जिला परिषद प्रशासन ने योजना में कार्यरत श्रमिकों तक इस व्यवस्था का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया है, ताकि वे मतदान में भागीदारी निभाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभा सकें।














