त्रि स्तरीय जन अनुशासन लॉकडाऊन मोडिफायड की पूर्ण पालना के निर्देश

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चूरू। जिला कलक्टर साँवर मल वर्मा ने राज्य सरकार की ओर से सोमवार को जारी त्रिस्तरीय जन-अनुशासन लॉकडाउन मोडिफाईड के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर अक्षरशः पालना के निर्देश संबंधित अधिकारियों को प्रदान किए हैं।
उन्होंने बताया कि पूर्व में अनुमत गतिविधियों के साथ अब आंशिक प्रतिबंधों के साथ अन्य दुकानें एवं प्रतिष्ठान भी मंगलवार से शुक्रवार को सवेरे 6 से बजे सवेरे 11 बजे तक खोले जा सकेंगे। राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। फार्मास्यूटिकल्स, ऑप्टिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई व मिष्ठान, बेकरी, रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी तथा इनके द्वारा टेक अवे सुविधा मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक अनुमत होगी। दुकान पर बैठाकर खाने की अनुमति नहीं होगी। दुकानदार देखेगा कि कोई भी व्यक्ति दुकान पर अनावश्यक रूप से भीड़-भाड़ नहीं करें। उल्लंघन करने पर दुकान को सील कर दिया जायेगा। मण्डियों में फसलों की आवक तथा समर्थन मूल्य पर बिक्री अनुमत होगी। ऎसे बाजार जहां केवल बड़े-बड़े कॉम्पलेक्स हैं, जो कि वातानुकुलित नहीं हैं, उनमें स्थित दुकानें अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान, भवन की मंजिलों के अनुसार खुलेंगे। जैसे मंगलवार एवं गुरुवार को बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकानें तथा बुधवार एवं शुक्रवार को ग्राउण्ड फ्लोर एवं द्वितीय पलोर पर स्थित दुकानें, एक छोडकर एक खोली जा सकेंगी। यदि व्यापक स्तर पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया, तो बाजार सात दिवस के लिए पूर्ण रूप से बंद किया जा सकता है।

यात्रियों को देनी होगी लैटेस्ट आरटी-पीसीआर रिपोर्ट

जिला कलक्टर ने बताया कि जिले में राज्यों से बाहर से आने वाले यात्रियों को जिले में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो गंतव्य पर पहुंचने पर 15 दिन के लिए संस्थागत क्वारंटीन किया जायेगा, जब तक की उस व्यक्ति की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। फार्म 4 में इन्द्राज करने के उपरान्त ही होम क्वारंटीन अनुमत होगा।

ग्रीन, येलो व रेड केटेगरी

जिले में कोरोना संक्रमण से सम्बन्धित आंकड़ाें की निगरानी शहरी क्षेत्रें में वार्ड के आधार एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के आधार पर की जायेगी। जीरो एक्टिव केस वाली पंचायतें ग्रीन, 5 तक कोविड एक्टिव केस वाली पंचायतें येलो तथा 5 से अधिक कोविड केस वाली पंचायतें रेड केटेगरी में रहेंगी। इस प्रकार एक लाख जनसंख्या पर 0 एक्टिव केस वाले जिले ग्रीन, एक से सौ केस वाले जिले येलो तथा 100 से अधिक केस वाले जिले रेड केटेगरी में रहेंगे।

ये गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित

जिला कलक्टर सांवर मल वर्मा ने बताया कि किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहारों, मेलों, हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी। विवाह समारोह 30 जून के पश्चात् ही आयोजन के लिए कहा गया है। विवाह, घर पर ही अन्यथा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी जिसमें 11 व्यक्ति अनुमत होंगे। इसकी सूचना पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in, e-Intimation: MARRIAGE पर या 181 पर देनी होगी। विवाह से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात-निकासी, प्रीतिभोज इत्यादि की अनुमति नहीं होगी। विवाह में बैण्ड-बाजा, हलवाई, टेन्ट व इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टैण्ट हाऊस एवं हलवाई से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी अनुमत नहीं होगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स एवं होटल परिसर शादी समारोह हेतु बंद रखे जाएंगे।

आमजन के लिए बंद रहेंगे धार्मिक स्थल

धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा अर्चना, इबादत प्रार्थना आदि जारी रहेगी, परन्तु कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण हेतु श्रद्धालुओं, दर्शनार्थियों के लिए पूरे जिले में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। जिन स्थलों पर ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था है, वह जारी रहेगी। पूजा-अर्चना इबादत प्रार्थना आदि घर पर रहकर ही किए जाने के लिए कहा गया है। सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल्स, जिम, मनोरंजन पार्क, पिकनिक स्पॉट, समस्त प्रकार के खेल मैदान, सार्वजनिक उद्यान एवं समान स्थान बंद रखे जायेंगे। पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स, मॉल को खोलने की अनुमति नहीं होगी। समस्त शैक्षणिक, कोचिंग संस्थाएं, लाईब्रेरीज आदि बंद रहेंगे। समस्त सार्वजनिक परिवहन जैसे निजी एवं सरकारी बस पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर जीप इत्यादि की अनुमति नहीं होगी।

ये गतिविधियां रहेंगी अनुमत

जिला कलक्टर ने बताया कि जिले के समस्त सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रातः 9ः30 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होंगे। 7 जून से सभी सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ अनुमत होंगे। जिले के समस्त निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ दोपहर 2 बजे तक खोले जायेंगे एवं समस्त निजी कार्यालयों द्वारा अपने कार्मिकों के पास ई-इंटीमेशन के माध्यम से सेल्फ जनरेट किए जा सकते हैं, ताकि कार्मिकों को कार्यालय आवागमन में सुविधा हो। सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नसिर्ंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगी। पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन एवं मत्स्य विभाग से संबंधित गतिविधियां जैसे एक्वाकल्चर, झींगा पालन इत्यादि से सम्बन्धित कार्मिक उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगे।

जिले में निजी वाहन से यात्रा अनुमत

जिले के अंदर अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक अनुमत होगा। कोविड संक्रमण ने कमी आने पर 8 जून के बाद मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक समस्त राज्य में आवागमन अनुमत होगा। रेल्वे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने-जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। किसी भी व्यक्ति के द्वारा घर से रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से घर मेडिकल इमरजेन्सी एवं अनुमत श्रेणियों के आवागमन हेतु उपयोग में ली जाने वाली टैक्सी, ओला, उबर, ऑटो, ई-रिक्शा सेवा अनुमत होगी। 10 जून के बाद रोडवेज, निजी बसों का संचालन अनुमत होगा।

अटेंडेंट को पास रखना होगा

कोविड मरीज के साथ आये अटेंडेंट को हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा जारी किया गया पास ही आवश्यक सेवाओं जैसे खाना, दवाइयां इत्यादि लाने हेतु उपयोग में लिये जा रहे वाहन के लिए अनुमत होगा। अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे। राष्ट्रीय एवं राज्य मागोर्ं पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु आवागमन की अनुमति होगी। टीकाकरण हेतु स्वयं के पंचायत समिति, नगर इकाई परिक्षेत्र में स्थित टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी।

अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति अनुमत

अन्त्येष्टि, अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रीनिंग, हेंडवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ अनुमत होंगे, अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। मेडिकल व नसिर्ंग महाविद्यालयों में अध्ययन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी रहेगा। ऑनलाइन व डिस्टेंस लनिर्ंग जारी रहेगी एवं इसे प्रोत्साहित किया जायेगा। समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से 11 बजे तक छूट होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय-पत्र के साथ आने जाने की अनुमति होगी।

दूरसंचार व नेट सेवाएं अनुमत

दूरसंचार, इंटरनेट सेवाऎं, डाक सेवा, कूरियर सुविधा, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाएं अनुमत होंगी। मेन्टीनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मेकेनिक, आई. टी. सर्विस प्रोवाइंडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी। ई-मित्र, आधार केन्द्र सेवाएं दोपहर 4 बजे तक अनुमत होगी। एटीएम सेवाएं 24 घण्टे अनुमत हाेंगी एवं बैंकिंग, बीमा, माइक्रो फाइनेन्स इंस्टीट्यूशन की सेवाएं आमजन के लिए दोपहर 2 बजे तक अनुमत होंगी। जहां तक संभव हो उक्त संस्थाओं द्वारा भी कम-से-कम कार्मिकों को कार्यस्थल पर अनुमत किया जाये एवं ई-बैंकिंग कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित किया जाए। सेबी, स्टॉक से सम्बन्धित व्यक्तियों को उपयुक्त पहचान पतर्् के साथ अनुमति होगी। सभी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ई-कॉमर्स के माध्यम से सभी प्रकार की वस्तुओं की होम डिलीवरी अनुमत होगी।

इंदिरा रसोई में भोजन वितरण 10 बजे तक अनुमत

इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 10 बजे तक कोविड गाईडलाईन के अनुसार अनुमत होगा। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं अनुमत होंगी। निजी सुरक्षा सेवाओं की भी अनुमति होगी। सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहन, अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल-डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा, थोक आउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक भरवाया जा सकेगा। एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए अनुमत होंगी। समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। उद्योग एवं निर्माण ईकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन हेतु स्पेशल बस का संचालन अनुमत होगा।

उपखंड एवं पुलिस अधिकारी करेंगे मॉनीटरिंग

जिले में शुक्रवार दोपहर 12 से मंगलवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कफ्र्यू रहेगा। इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कफ्र्यू रहेगा। जिले में लॉकडाउन के दौरान (अनुमत श्रेणी के अलावा) किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबन्धित रहेगा। उपखण्ड मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारीगण को जिले में कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत व अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हों, के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। यह आदेश 02 जून, 2021 प्रातः 5 बजे से प्रभावी होगा।

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