कोरोना वायरस महामारी संक्रमण रोकने के लिए नए दिशा-निर्देश

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चूरू। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला कलक्टर साँवर मल वर्मा ने जन अनुशासन पखवाडे़ के दौरान कोरोना महामारी के प्रसार को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।जिला कलक्टर की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पूर्व में वर्णित विभागों के साथ-साथ वन/वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को भी सम्मिलित कर अनुमत कार्यालयों का समय शाम चार बजे तक किया गया है। कोविड प्रबंधन से सीधे जुड़े कार्यालयों के अलावा सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। यदि किसी कार्यालयाध्यक्ष को कार्यालय खुलवाना आवश्यक हो तो जिला कलक्टर की अनुमति लेनी होगी। कार्यालय में कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था में 2 गज की दूरी (सामाजिक दूरी) का ध्यान रखा जाए।  शेष कार्मिकों को कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु मुख्यालय पर उपलब्ध रहना आवश्यक होगा एवं घर से काम करेंगे। कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा। इस दौरान ई-मित्र, आधार केन्द्र को खोलने की अनुमति होगी। बैंक, बीमा एवं माईक्रो फाइनेन्स इंस्टीट्यूशन की सेवायें आमजन के लिए प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चालू रहेंगी। जहाँ तक संभव हो, इन संस्थाओं द्वारा भी कम-से-कम कार्मिकों को कार्यस्थल पर बुलाया जाएगा। जिले में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, आटा चक्की से संबंधित खुदरा (रिटेल)/थोक (होलसेल) दुकानें, पशुचारा से संबंधित खुदरा (रिटेल)/थोक (होलसेल) दुकानें सोमवार से शुक्रवार सवेरे 6 बजे से 11 बजे तक खुल सकेंगी। कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें एवं परिसर सोमवार एवं गुरुवार को सवेरे 6 से 11 बजे तक खुलेंगे।

डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सवेरे 6 से 11 एवं शाम 5 से 7 बजे तक,  मण्डियां, फल एवं सब्जियां, फूल-मालाओं की दुकानें प्रतिदिन 6 से 11 बजे तक, सब्जियां एवं फलों के ठेले, साईकिल, रिक्शा, ऑटो-रिक्शा, मोबाईल वैन द्वारा विक्रय पर प्रतिदिन 6 से 11 बजे तक खुल सेंगे। बाजारों में (डेयरी-दूध, फूल-माला, फल-सब्जी को छोड़कर) शनिवार एवं रविवार को पूर्णतः अवकाश रहेगा।

जिला कलक्टर ने सभी नागरिकों को परामर्श दिया है कि जहाँ तक संभव हो, बाजारों में इस समय-सीमा में खरीददारी हेतु दुपहिया एवं चौपहिया वाहन का प्रयोग ना करें एवं नजदीकी दुकान से ही पैदल, साइकिल एवं सार्वजनिक परिवहन (साईकिल रिक्शा एवं ऑटो रिक्शा) का प्रयोग करते हुए खरीददारी करें, जिससे बाजारों में भीड़-भाड़ ना हो।  प्रोसेस्ड फूड, मिठाई व मिष्ठान्न, बेकरी, रेस्टोरेन्ट्स इत्यादि दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी की सुविधा ही अनुमत होगी। निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रोनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की सप्लाई की जा सकेगी। पशु चिकित्सालय एवं उनसे संबंधित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन इत्यादि अनुमत होंगे। विवाह के संबध्ां में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा राजकीय कर्मचारी को विवाह स्थल पर भेजकर सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाईजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाएगी। उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा सकता है, जिसमें केवल 50 व्यक्तियों के साथ अधिकतम 3 घण्टे का कार्यक्रम अनुमत होगा।  शादी-समारोह से संबंधित पूर्व में दिए गए कपड़े, सिलाई, आभूषण इत्यादि के ऑर्डर की होम डिलीवरी की जा सकेगी। निजी यात्री वाहन (बसों को छोड़कर) केवल इमरजेंसी या अत्यावश्क सेवाओं के लिए ड्राईवर के साथ 50 प्रतिशत बैठक क्षमता तक ही अनुमत होंगे।  एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों के द्वारा मेडिकल इमरजेंसी एवं अन्य अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी प्रकार की यात्रा अनुमत नहीं होगी।  यह आदेश सोमवार प्रातः 5 बजे से प्रभावी होगा। निजी बसें अपनी बैठक क्षमता की 50 प्रतिशत सवारियों तक ही अनुमत होंगी, जिसमें कोई भी यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं करेगा। जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान जन जागरूकता हेतु संभावित भीड़-भाड़ के क्षेत्रों में एन.सी.सी., एन.एस.एस. आदि का सहयोग लिया जाकर प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय निकाय द्वारा माईक आदि के माध्यम से जनता को मास्क पहनने एवं अन्य कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना हेतु प्रेरित किया जाएगा। स्वयं सेवकों को कोरोना वॉरियर की कैप तथा बेज आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहन, अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा एवं थोक  आऊटलेट अपने यथा समय तक खोलने की अनुमति होगी। परन्तु निजी वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल पम्प एवं एलपीजी सेवा प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक अनुमत होगी। शुक्रवार सायं 6 बजे से सोमवार सवेरे 5 बजे तक पूर्ण रूप से ‘वीकेण्ड कफ्र्यू’ रहेगा जिसमें अनुमत गतिविधियां जैसे अत्यावश्यक सेवायें, अस्पताल आने-जाने, बैंकिंग सेवायें, टीकाकरण, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण संबंधी गतिविधियां, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड से आने जाने के अलावा अन्य आवागमन बंद रहेगा।  अत्यावश्यक कार्य से ही घरों से बाहर निकलें एवं ‘वीकेण्ड कफ्र्यू’ का पालन कराना सुनिश्चित किया जाए।

इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आई.पी.सी. की धारा 188, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जिला पुलिस अधीक्षक, चूरू एवं समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट (इंसीडेन्ट कमाण्डर), जिला – चूरू द्वारा नो मास्क नो मूवमेंटकी सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाई जाएगी। गृह विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी स्तर से नहीं किया जा सकेगा। यह आदेश 25 अप्रैल को प्रातः 5 बजे से प्रभावी होगा। गृह विभाग द्वारा 31 मार्च, 4 अप्रैल, 9 अप्रैल, 14 अप्रैल एवं 18 अप्रैल को जारी अन्य दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

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