चूरू में निकाय चुनाव का बिगुल, 12 नगरीय निकायों में लागू हुई आचार संहिता

दो चरणों में होगा मतदान; 9 और 11 सितंबर को वोटिंग, 14 सितंबर को आएंगे वार्ड सदस्य पदों के नतीजे

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चूरू। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान ने बुधवार को नगर निकाय आम चुनाव-2026 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। चुनाव कार्यक्रम जारी होते ही चूरू जिले के संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा ने बताया कि जिले में नगर निकाय चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण में नगर परिषद सुजानगढ़ एवं चूरू तथा नगरपालिका राजगढ़, रतननगर और छापर में चुनाव होंगे। दूसरे चरण में नगर परिषद सरदारशहर तथा नगरपालिका तारानगर, साहवा, रतनगढ़, राजलदेसर और बीदासर में मतदान कराया जाएगा।

27 अगस्त से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया

निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार सदस्य पदों के लिए 27 अगस्त 2026 को लोक सूचना जारी होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 1 सितंबर को होगी, जबकि अभ्यर्थी 3 सितंबर दोपहर 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकेंगे।4 सितंबर को चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा।

9 और 11 सितंबर को मतदान

चूरू जिले में पहले चरण का मतदान 9 सितंबर 2026 और दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर 2026 को होगा। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। वार्ड सदस्य पदों के लिए मतगणना 14 सितंबर 2026 को होगी।
15 सितंबर से अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रियाअध्यक्षीय पदों के लिए 15 सितंबर को लोक सूचना जारी की जाएगी। 16 सितंबर को नामांकन होंगे और 17 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम समय-सीमा 18 सितंबर दोपहर 3 बजे तक रहेगी। इसी दिन नाम वापसी की अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा।अध्यक्ष पद के लिए मतदान 21 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। मतदान समाप्त होते ही मतगणना की जाएगी।

22 सितंबर को होगा उपाध्यक्ष का चुनाव

उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन की प्रक्रिया 22 सितंबर 2026 को पूरी होगी। इस दिन सुबह 10 बजे बैठक शुरू होगी, 11 बजे तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और 11:30 बजे से नामांकन पत्रों की संवीक्षा होगी। अभ्यर्थिता वापस लेने का समय दोपहर 2 बजे तक रहेगा।जरूरत पड़ने पर दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा तथा मतदान समाप्त होते ही मतगणना की जाएगी।

चुनावी गतिविधियों पर अब आचार संहिता का पहरा

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। ऐसे में राजनीतिक दलों और संभावित प्रत्याशियों की चुनावी गतिविधियां अब निर्वाचन आयोग के निर्धारित नियमों के दायरे में रहेंगी।