नगर परिषद् चूरू ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में की कार्रवाई, अवैध निर्माणकर्ताओं को बार-बार दी गई थी नोटिस
चूरू। नगरपरिषद् चूरू ने बिना स्वीकृति के अवैध रूप से निर्मित व्यवसायिक निर्माण कार्य को सीज करने की कार्रवाही की है। बुधवार सुबह पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में वार्ड संख्या 15 चूरू में रोडवेज बस स्टैंड की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर सिरोज खान पुत्र सतार खान और मदिना पत्नी मुख्तार खान उर्फ लीलू खान द्वारा किए गए अवैध निर्माण पर कार्रवाही की गई
नगरपरिषद् आयुक्त अभिलाषा सिंह ने बताया कि संबंधित व्यक्तियों को कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने ना तो निर्माण स्वीकृति प्रस्तुत की और ना ही कोई संतोषप्रद प्रत्युत्तर दिया। इस प्रकार, नगरपरिषद् को मजबूरन अवैध निर्माण को सीज करने की कार्यवाही करनी पड़ी। यह कार्रवाई राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 (7)(च) के तहत की गई है, जो निकाय को अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने के अधिकार प्रदान करती है।उन्होंने बताया कि नगरपरिषद् की ओर से यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी निर्माण कार्य वैधानिक रूप से किए जाएं और किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कदम नगर परिषद् की नीति के अनुसार नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। अवैध निर्माण न केवल कानूनी नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह क्षेत्र की सुंदरता और संरचना को भी प्रभावित करता है।कमिश्नर ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य शुरू करने से पहले नगर परिषद् से उचित स्वीकृति प्राप्त करें। ऐसा करने से वे कानूनी परेशानियों से बच सकते हैं।















