मोबाईल वैन के माध्यम से दी बाल श्रम कानूनों की जानकारी

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चूरू। राज. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) रविन्द्र कुमार के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव प्रमोद बंसल के निर्देशन में सोमवार को विधिक जागरूकता एवं लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु सचल विधिक सेवा केन्द्र एवं लोक अदालत मोबाईल वाहन अपने निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार कलेक्ट्री सर्किल, पंखा सर्किल, बस डिपो, गाजसर, सहजूसर व गिनड़ी ताल पहुंचा।

सचिव प्रमोद बंसल ने बताया कि मोबाईल वैन के साथ डेपुट अधिवक्ताओं द्वारा उपस्थित लोगों को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की जानकारी देते हुये इसके लिये बने विभिन्न कानूनों की जानकारी दी गई। यह भी बताया गया कि बाल श्रम को किसी भी प्रकार के काम के लिए बच्चों के रोजगार के रूप में परिभाषित किया गया है जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा डालता है और उन्हें मूलभूत शैक्षणिक और मनोरंजक जरूरतों तक पहुंच से वंचित करता है। इस हेतु एक निश्चित आयु सीमा बनी हुई है। बाल विवाह निषेध अभियान की जानकारी देते हुये बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही, बाल विवाह से व्यक्ति के जीवन की ग्रोथ किस प्रकार रुकती है, पर भी प्रकाश डाला गया। बाल विवाहों की रोकथाम हेतु कार्यरत मशीनरी के बारे में भी विस्तार से बताया गया। राइट टू चाइल्ड कैंपेन, पीड़ित प्रतिकर स्कीम, बाल पीड़ितों के लिये मुआवजा/ मोबाईल लोक अदालत इत्यादि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। दिनांक 09 सितम्बर, 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी देते हुये लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डाला गया तथा लोक अदालत में प्रकरणों के रैफर व जरिये राजीनामा निस्तारण की प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया। निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में विस्तार से बताते हुये जिला मुख्यालय पर स्थित लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। निःशुल्क विधिक सहायता की पात्रता के बारे में भी विस्तार से बताया गया। इसके अतिरिक्त राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई ताकि लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो एवं वे इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित गतिविधियों की जानकारी देते हुये समय-समय पर चलाये जाने वाले विशेष अभियानों के बारे में भी बताया गया। अधिवक्ता राजकुमार जांगिड़ द्वारा रूट चार्ट के अनुसार अलग-अलग स्थानों पर विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

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