– पहले दस किमी के लिए 500 रुपए एवं अतिरिक्त किमी के लिए वाहन अनुसार दरों का निर्धारण
-पीपीई किट एवं सेनेटाइजेशन के व्यय के रूप में 350 रूपए अतिरिक्त देय
जयपुर। जिला कलक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने बताया कि कोविड के मरीजों, उनके शव को लाने-ले जाने वाले वाहनों, एम्बुलेंस का किराया पूर्व निर्धारित दरों से अधिक वसूल किए जाने पर सम्बन्धित वाहन मालिक के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
श्री नेहरा ने बताया कि पिछले वर्ष अक्टूबर में इस सम्बन्ध में प्रादेशिक परिवहन कार्यालय से अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इसके अनुसार प्रथम 10 किलोमीटर तक का किराया 500 रूपए है जिसमें वाहन का आना-जाना सम्मलित है। 10 किलोमीटर के बाद मारूति वेन, मार्शल, मैक्स आदि वाहनों का किराया प्रति किमी 12.50, टवेरा, इनोवा, बोलेरो, कूर्जर, रायनो आदि वाहनों का किराया 14.50 प्रति किलोमीटर एवं अन्य बडे़ एम्बुलेंस/शव वाहनों का किराया 17.50 प्रति किलोमीटर निर्धारित है। लेकिन वाहन में ऎसी की सुविधा होने पर एक रूपया अतिरिक्त शुल्क देय होगा।
जिला कलक्टर श्री नेहरा ने बताया कि कोविड के मरीज अथवा शव को लाने-ले जाने के लिए एम्बलेस चालक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रति चक्कर पीपीई किट एवं सेनेटाइजेशन के व्यय के रूप में 350 रूपए अतिरिक्त देय होगा। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस तथा शव वाहनों को प्रथम 10 किलोमीटर के अतिरिक्त अधिक चलने वाली दूरी को दो गुणा (आने व जाने) करने के पश्चात कुल किलोमीटर की गणना की जाएगी। उदाहरण के लिए अगर कोई वाहन (मारूति एम्बुलेंस द्वारा) 50 किलोमीटर की यात्रा करता है तो कुल 50 किलोमीटर – 10 किलोमीटर अर्थात 40 किलोमीटर X 2 = dqy 80 कुल 80 किलोमीटर दूरी मानी जाएगी तथा देय किराना प्रथम 10 किलोमीटर का 500 न्यूनतम तथा अगले 40 किलोमीटर का 80 किलोमीटर की दूरी मानते हुए दर 12.50 अर्थात 1000 रुपए देय होगा। कुल किराया 1000 + 500 = 1500 रूपए होगा।
श्री नेहरा ने बताया कि दरों की गणना 82 रुपए प्रति लीटर डीजल की दर मानकर की गई है। यह दरें डीजल की दर 87 रुपए प्रति लीटर होने तक देय रहेंगी। 87 रुपए के बाद होने वाली प्रति लीटर डीजल की वृद्धि दर में 20 पैसे प्रति रुपए की दर से निर्धारित किराए में वृद्धि की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि किसी भी वाहन को रात्रि का अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा। इसी प्रकार एम्बुलेंस व शव वाहन द्वारा उपयोगकर्ता से धुलाई करने का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जा सकेगा। इसके अलावा एम्बुलेंस में आवश्यक चिकित्सकीय यंत्र, उपकरणो एवं सुविधाओं के सम्बन्ध में चिकित्सालय प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय की अनुपालना करना एम्बुलेंस वाहन के स्वामियों के लिए बाध्यकारी होगा।