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तम्बाकू जागरुकता के लिये 60 दिन चलेगा अभियान
चूरू। जिले में तम्बाकू जागरुकता के लिये 60 दिन तक तम्बाकू मुक्त युवा कैम्पेन अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान कोटपा एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रतिबंधित स्थानों पर तम्बाकू का विक्रय व सेवन पर रोक लगाने के लिए चालान कार्यवाहियों सहित सामुदायिक स्तर पर इसके प्रति जन.जागरुकता विकसित करने की गतिविधियां संचालित की जायेंगी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज शर्मा ने गुरुवार को आरसीएसओ कार्यालय के डीआईडी केन्द्र में हुई पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रदेश स्तरीय तम्बाकू मुक्त युवा कैम्पेन का शुभारंभ राज्य स्तर से 31 मई विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर किया गया। अभियान 31 जुलाई तक चलाया जायेगा। उन्होंने कहा कि तम्बाकू मुक्ति के लिये रोकना और टोकना दोनों विशेष रूप से आवश्यक हैं। आज के दौर में रोगियों में 63 प्रतिशत आबादी गैर संक्रामक रोगों से ग्रसित होती है। इनमें सबसे ज्यादा रोगों का कारण तम्बाकू सेवन है। उन्होंने बताया कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा की पालना के साथ ही समुदाय में व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिये जागरुकता गतिविधियों पर विशेष रूप से फोकस करना आवश्यक है।
अभियान के दौरान यह होगी गतिविधियां
अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एहसान गौरी ने बताया कि अभियान के दौरान तम्बाकू मुक्त चिकित्सा संस्थान, तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान, तम्बाकू मुक्त ग्राम पंचायत बनाई जायेगी। उन्होंने बताया कि आमजन को सामुदायिक स्तर पर जागरुकता के लिये शैक्षणिक संस्थानों में तम्बाकू मुक्ति एवं इसके प्रभाव विषय पर पेंटिंग एवं स्लोगन प्रतियोगिता, यूथ सेल्फी प्रतियोगिता आदि गतिविधियां आयोजित की जायेगी। साथ ही युवाओं में जागरुकता हेतु वीडियो संदेश तैयार कर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। इस दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर तम्बाकू मुक्ति की शपथ दिलाई जायेगी। उन्होेंने बताया कि बच्चों को तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभाव बताने के साथ विद्यालय स्तर पर वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा। प्रतियोगिता में जिला स्तर पर प्रथम तीन स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल किया जायेगा।
कोटपा एक्ट में चालान के लिये चलेगा विशेष अभियान
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की सलाहकार डॉ.लाडकंवर ने बताया कि कोटपा एक्ट की पालना के लिये जिले में जिले में तम्बाकू निषेध के लिये विशेष चालान अभियान चलाया जाएगा जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ चालान किया जायेगा। टोेबेको फ्री युवा कैम्पेन अभियान के दौरान तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति जनजागरूकता विकसित करने के साथ ही तंबाकू उत्पादों की बिक्री, सेवन और विज्ञापन करने पर कोटपा अधिनियम के तहत कार्यवाही करने की कार्यवाही की जायेगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण के दलों द्वारा अधिनियम के अनुसार समझाइश, चालान कार्यवाही की जाएगी।
मिल्क डेयरी बूथों, स्कूलों के आसपास ‘नो-टोबेको‘
उन्होंने बताया कि मिल्क डेयरी बूथों पर और स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री, प्रदर्शन और विज्ञापन की आकस्मिक जांच करने और कोटपा अधिनियम के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। व्यापक जनजागरूकता गतिविधियां संचालित करने के साथ ही विभिन्न औषधि वितरक संघाें, यूनियनों व स्वयंसेवी संस्थानों, मीडियाकर्मियों को आमंत्रित कर उन्हें टोेबेको फ्री युवा कैम्पेन अभियान से जोड़ने पर बल दिया।
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