जिला कलक्टर ने त्रिस्तरीय जन-अनुशासन को लेकर जारी किए दिशा-निर्देश

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चूरू। जिला कलक्टर साँवर मल वर्मा ने राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसरण में त्रिस्तरीय जन-अनुशासन को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर उनकी अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।
दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार के निर्देशों की पालना के साथ सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रातः 9 बजे से सांय 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी, जिन्होंने वैक्सीन की कम से कम पहला डाज लगवा लिया हो। जिले के समस्त कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रातः 6 बजे से सायं 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगवा ली हो। वैक्सीन का पहला डोज ले चुके व्यक्तियों के लिए ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान की क्षमता का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रातः 6 बजे से सांय 8 बजे तक खोलना अनुमत होगा। पहला डोज ले चुके जिले के बाहर से आने वाले व्यक्तियों को कोविड नेगेटिव जांच रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य नहीं होगा, न ही उन्हें संस्थागत क्वारंटीन किया जाएग। जिले में राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों की नियमित रूप से थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीजन सेचुरेशन की जांच के निर्देश दिए गए हैं। पहला डोज ले चुके व्यक्तियों के लिए आउटडोर खेल गतिविधियां प्रातः 6 बजे से सांय 8 बजे तक अनुमत होंगी एवं इनडोर खेल गतिविधियां प्रातः 6 बजे से सांय 8 तक अनुमत होंगी। जिन दुकानों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के कार्मिकों के कम-से-कम 60 प्रतिशत स्टाफ का प्रथम वैक्सीनेशन हो चुका हो, उन दुकानों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त 04 घण्टे (सायं 04ः00 बजे से सायं 08ः00 बजे तक) खोलने की अनुमति होगी, इसके साथ स्क्रीनिंग की सुविधा, मास्क की अनिवार्यता एवं अन्य कोविड अनुकूल अनुशासन का ध्यान रखना होगा। कितने प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है, इसकी सूचना भी दुकान/व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर डिस्प्ले करनी होगी। सिटी/मिनी बसों का संचालन प्रातः 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घण्टे अनुमत होगी एवं टेक अवे /रेस्टोरेन्ट की बैठक व्यवस्था का 50 प्रतिशत के साथ, एक छोड़कर एक रूप से बैठाकर खिलाने की सुविधा प्रति दिन प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होगी। यदि रेस्टोरेन्ट कार्मिकों के कम-से-कम 60 प्रतिशत स्टाफ का पहला वैक्सीनेशन हो चुका है, उन रेस्टोरेन्ट्स को अतिरिक्त 06 घण्टे (सायं 04ः00 बजे से सायं 10ः00 बजे तक) खोलने की अनुमति होगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स एवं होटल परिसर इत्यादि शादी समारोह हेतु अधिकतम 25 व्यक्ति की संख्या के साथ दी गई शर्तों के अनुसार प्रातः 06ः00 बजे से सायं 08ः00 बजे तक अनुमत होंगे, जिसकी सूचना http://covidinfo.rajasthan.gov.in –> e-Intimation: MARRIAGE पोर्टल या 181 पर देनी होगी। उपखण्ड मजिस्ट्रेट स्थिति के आकलन के पश्चात् शादी-समारोह में सम्मिलित होने वाले अतिथियों/मेहमानों की संख्या 50 तक अनुमत कर सकेंगे।विवाह समारोह में अन्य व्यक्तियों जैसे बैण्ड बाजा वादक, लाईट-डेकोरेशन, केटरिंग एवं अन्य को मिलाकर 15 व्यक्तियों की अनुमति होगी। इन व्यवसाय (बैण्ड-बाजा, लाईट-डेकोरेशन, केटरिंग) से जुड़े व्यक्तियों को अपनी जीविकोपार्जन के लिए भिन्न-भिन्न जगहों पर कई कार्यक्रमों में जाना पडता है, इससे उनके संक्रमित होने की ज्यादा संभावना एवं फिर उनसे अन्य व्यक्तियों में संक्रमण फैलने की संभावना के कारण किसी भी शादी समारोह व अन्य कार्यक्रमों में जाने से पूर्व इस व्यवसाय से जुड़े सभी व्यक्तियों कोवैक्सीन की कम-से-कम एक डोज लगवाना होगा। विवाह आयोजन के दौरान सड़क पर बारात-निकासी की अनुमति नहीं होगी, परन्तु विवाह परिसर में डीजे, बैण्ड-बाजा इत्यादि की अनुमति होगी। आयोजन कर्ता द्वारा विवाह के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा राजकीय कर्मचारी को विवाह स्थल पर भेजा जाकर सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाईजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाए एवं उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। सरकारी कर्मचारी/अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा गई है। उनके स्वयं के द्वारा आयोजित कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रम जिसमें वे आमंत्रित हो, उनके द्वारा विवाह समारोह आयोजन सम्बन्धी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए। कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित करनी होगी। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा ‘‘नो मास्क नो एन्ट्री‘’ की सख्ती से पालना की जायेगी। स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जायेगी। प्रवेश एवं निकास के बिन्दुओं पर थर्मल स्केनिंग, हैण्ड वाश एवं सेनेटाईज़र के प्रावधान किये जायेंगे । सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दु जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डल्स आदि को बार-बार सेनेटाईज किया जायेगा। विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियोंग्राफी करवाई जायेगी एवं संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा मांगने पर उपलब्ध करवानी होगी। यदि कोई मैरिज गार्डन / स्थान का मालिक कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो मैरिज गार्डन / स्थान को सील कर दिया जाएगा। आइसोलेशन जोन में पर्यटन/फिल्म शूटिंग से सम्बन्धित गतिविधियां ऎसे रिसोर्ट/होटल परिसर आदि में अनुमत होंगी जिनका क्षेत्रफल 7500 वर्गमीटर या इससे अधिक है एवं अतिथियों के ठहरने हेतु कम-से-कम 25 कमरों की व्यवस्था हो। जिले के समस्त धार्मिक स्थल गृह विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रातः 06ः00 बजे से सायं 08ः00 बजे तक अनुमत होंगे। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/जुलूस/त्योहारों का आयोजन/मेलों/हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी। कोचिंग संस्थाएं, लाईब्रेरीज आदि बंद रहेंगे। संपूर्ण जिले में प्रतिदिन रात्रि 11ः00 बजे से अगले दिन प्रातः 05ः00 बजे तक जन अनुशासन कफ्र्यू रहेगा।

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