चूरू। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) साँवर मल वर्मा ने कहा है कि सुजानगढ विधानसभा उप चुनाव हेतु 2 मई, 2021 को राजकीय पोलिटेक्निक कॉलेज, चूरू में मतगणना के दौरान भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाईन एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) साँवर मल वर्मा ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित प्रेसवार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी गाइडलाईन एवं विशेष निर्देशानुसार मतगणना केन्द्र में प्रवेश के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट या दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मतगणना कार्मिकों, मतगणना अभिकर्ताओं, उम्मीदवारों, मीडियाकर्मियों एवं अन्य समस्त व्यक्तियों को कोविड-19 गाइडलाईन की सख्ती से पालना करनी होगी। उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल पर सेनेटाईजर्स, फेस मास्क, फेस शील्ड, ग्लवज, हैण्ड ग्लवज के साथ – साथ सभी स्थानों पर साबुन, पानी एवं सेनेटाईजर्स की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। मतगणना कक्ष में लाने से पूर्व ईवीएम का सेनेटाइजेशन किया जाएगा। मतगणना स्थल प्रवेश द्वारा पर थर्मल स्केनर से जांच की जाएगी। मतगणना स्थल पर अस्थाई क्वारंटाइन कक्ष भी बनाया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जायेगी। मतगणना स्थल को 1 से 3 मई तक लगातार समय-समय पर सेनेटाईज किया जायेगा तथा वाहनों का भी सेनेटाईजेशन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल पर प्रत्येक के लिए फेस मास्क, सेनेटाईजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगा तथा एम्बुलेंस, ऑक्सीजन, वेन्टीलेटर्स, मेडिकल दवा के साथ मेडिकल टीम उपस्थित रहेगी। उन्होंने कहा कि मतगणना दो कक्षों में 14 टेबल पर होगी, जिनमें 7 टेबल आर ओ व 7 टेबल एआरओ के कक्ष में होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतगणना के बाद विजयी उम्मीदवार द्वारा कोई जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा तथा विजयी उम्मीदवार के साथ दो ही व्यक्ति प्रमाण पत्र लेने के दौरान साथ जा सकेंगे, जिनकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट या वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने कहा कि मतगणना स्थल के बाहर एवं अन्दर भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी गाइडलाईन की सख्ती से पालना की जायेगी। उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को लैटेस्ट आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट या दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल के बाहर भीड़ एकत्रित न हो, इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा तथा सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस अवसर पर सहायक निदेशक (जनसंपर्क) कुमार अजय, प्रशांत शर्मा सहित मीडियाकर्मी एवं निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारी, कार्मिक उपस्थित थे।