सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर सख्ती, आपात सेवाओं के अभाव सहित 25 खामियां पाई गईं
सादुलपुर। नवीन जांगिड़
सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर संचालित किए जा रहे तीन टोल प्लाजा के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। परिवहन निरीक्षक रॉबिन सिंह के नेतृत्व में की गई जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर टोल संचालकों के खिलाफ कुल 25 लाख रुपये के चालान किए गए हैं।जानकारी के अनुसार सादुलपुर से तारानगर होते हुए डूंगरगढ़ तक लगभग 133 किलोमीटर लंबी सड़क पर तीन टोल प्लाजा संचालित हो रहे हैं। जांच के दौरान पाया गया कि ये टोल प्लाजा निर्धारित मानकों और सड़क सुरक्षा नियमों के विपरीत संचालित किए जा रहे थे।परिवहन निरीक्षक रॉबिन सिंह ने बताया कि टोल प्लाजा पर आवश्यक सांकेतिक बोर्ड नहीं लगाए गए थे। सड़क पर उचित छोर लाइन (रोड मार्किंग) की व्यवस्था भी नहीं थी। इसके अलावा रात्रि के समय वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए रिफ्लेक्टर संकेतों का अभाव पाया गया, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।सबसे गंभीर लापरवाही यह सामने आई कि टोल प्लाजा पर आपातकालीन सेवाओं की कोई व्यवस्था नहीं थी। नियमों के अनुसार टोल प्लाजा पर एम्बुलेंस, हाइड्रो क्रेन और हाईवे पेट्रोलिंग जैसी सुविधाएं अनिवार्य होती हैं, लेकिन जांच में तीनों टोल प्लाजा पर इनमें से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं मिली।जांच के दौरान कुल 25 बिंदुओं पर खामियां पाई गईं, जिसके आधार पर टोल संचालकों पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जब तक सभी नियमों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।उल्लेखनीय है कि यह 133 किलोमीटर लंबी सड़क लगभग 215 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई थी। सड़क का निर्माण जुलाई 2020 में पूर्ण हुआ था और यह वर्ष 2026 तक गारंटी अवधि में है। इसके बावजूद टोल संचालकों द्वारा सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही थी।परिवहन निरीक्षक रॉबिन सिंह ने कहा कि आमजन की सुरक्षा विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी टोल प्लाजा की नियमित जांच जारी रहेगी और लापरवाही पाए जाने पर और कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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