झुंझुनूं । अजीत जांगिड़
विशेष पोक्सो कोर्ट ना केवल एक बड़ा, बल्कि सिर्फ साढ़े पांच महीने के ट्रायल के बाद ही फैसला देते हुए साढ़े पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश इसरार खोखर ने बुहाना थाना इलाके में एक साढ़े पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में बुहाना थाना इलाके के ही घसेड़ा गांव निवासी रवि कुमार उर्फ कालिया पुत्र कैलाशचंद्र यादव को आजीवन कठोर कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने आदेश दिया कि यदि आरोपी अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दरअसल एक मई 2025 को पीड़िता की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 30 अप्रेल 2025 की शाम रवि कुमार उर्फ कालिया उनके घर आया और उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया। वहां उसने गंभीर प्रकृति का लैंगिक अपराध किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 17 मई 2025 को ही न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया। यह मामला केस ऑफिसर स्कीम में भी शामिल किया गया था। राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह भाम्बू ने पैरवी की। न्यायालय में 18 गवाहों के बयान करवाए और 41 दस्तावेज प्रस्तुत किए। उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध न केवल अबोध बालिका के सम्मान और जीवन के विरुद्ध है, बल्कि सामाजिक और नैतिक व्यवस्था पर भी प्रहार करता है। न्यायाधीश इसरार खोखर ने अपने निर्णय में कहा है कि आरोपी रवि कुमार की ओर से एक अबोध बालिका के साथ किया गया अपराध न केवल गंभीर प्रकृति का है, बल्कि समाज के नैतिक वातावरण को भी दूषित करता है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी सजाएं साथ-साथ भुगतनी होंगी। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि चूंकि घटना के समय पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम थी, इसलिए राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को पुनर्वास एवं क्षतिपूर्ति स्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झुंझुनूं को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। न्यायालय ने इस मामले की त्वरित सुनवाई करते हुए मात्र 6 माह में निस्तारण किया।











