गोपालन पोर्टल पर किए जा सकेंगे आवेदन, पात्रता के लिए 100 टैगशुदा गोवंश और एक वर्ष का संचालन अनिवार्य
चूरू। गोसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम के तहत जिले की गोशालाओं और नंदीशालाओं को दी जाने वाली सहायता राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक एवं पात्र संस्थाएं 27 जुलाई तक गोपालन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. ओमप्रकाश ने बताया कि सहायता राशि के लिए आवेदन करने वाली गोशाला का पंजीयन 30 मार्च 2025 या उससे पहले का होना अनिवार्य है। इसके अलावा गोशाला में कम से कम 100 टैगशुदा गोवंश होना चाहिए तथा संस्था का लगातार एक वर्ष तक संचालन होना भी आवश्यक है।उन्होंने बताया कि निर्धारित पात्रता पूरी करने वाली गोशालाएं एवं नंदीशालाएं समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। पशुपालन विभाग ने सभी पात्र संस्थाओं से अंतिम तिथि से पहले आवेदन करने की अपील की है।











