राजदेसर थाना क्षेत्र में अगस्त 2024 में हुई थी घिनौनी वारदात—साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला
चूरू। पोक्सो कोर्ट 2 ने नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए शनिवार को आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार गुप्ता ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि नाबालिग बच्चियों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्त कार्रवाई आवश्यक है।यह मामला अगस्त 2024 में राजदेसर थाना क्षेत्र में सामने आया था। आरोप के अनुसार, आरोपी राधाकिशन शराब के नशे में देर रात एक घर में घुस गया और वहां सो रही 14 वर्षीय छात्रा, जो आठवीं कक्षा में पढ़ती थी, के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता ने तुरंत राजदेसर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक हेम सिंह शेखावत के अनुसार, मुकदमे के दौरान 13 महत्वपूर्ण गवाहों के बयान और 32 दस्तावेजी साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए। सभी साक्ष्यों और तर्कों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी राधाकिशन को दोषी करार दिया और उसे 20 साल का कठोर कारावास सुनाया।
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