ढाका के निलंबन आदेश को किया गया निरस्त
झुंझुनूं । अजीत जांगिड़
झुंझुनूं में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) के पद पर कार्यरत रहे मनोज कुमार ढाका के निलबंन आदेश को राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (रेट) ने अपास्त कर दिया है। प्रार्थी मनोज कुमार ढाका के अधिवक्ता संदीप कलवानिया ने बताया कि प्रार्थी झुंझुनूं में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) के पद पर कार्यरत था। शिक्षा विभाग संयुक्त शासन सचिव ने 19 मई 2025 को आदेश जारी कर प्रार्थी को बिना कारण निलंबित कर दिया और निलबंन काल के दौरान निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर में उपस्थिति देने के निर्देश दिए गए। अधिवक्ता कलवानिया ने दलील दी कि विभाग ने प्रार्थी को बिना कारण ही नियमों की अवहेलना कर निलंबित किया गया है। इसलिए निलबंन आदेश नियम विरुद्ध है। लिहाजा निलबंन आदेश को अपास्त किया जावें। इस पर अधिकरण की बेंच ने प्रार्थी के निलबंन आदेश को नियम विरुद्ध मानकर अपास्त कर प्रार्थी को राहत दी है।
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