दुर्घटना पीड़ितों को बीमा क्लेम दिलवाना गैस वितरक व कंपनी का दायित्व, 15.84 लाख रुपए की क्लेम राशि 6 फीसदी ब्याज के साथ अदा करने के आदेश

झुंझुनूं । अजीत जांगिड़
जिले के मंडावा में 2021 में हुई गैस सिलेंडर दुर्घटना में दो व्यक्तियों की मौत व परिवारजनों के घायल होने पर पीड़ित परिवार को बीमा क्लेम का भुगतान नहीं मिलने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष मनोज कुमार मील व प्रमेंद्र कुमार सैनी की पीठ ने गैस वितरक मैसर्स आरके भारत गैस मंडावा एवं एलपीजी कंपनी भारत पेट्रोलियम को जिम्मेदार मानते हुए सर्वे के उपरांत बीमा कंपनी द्वारा जारी की गई 15 लाख 84 हजार 119 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक से छह फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ देने के आदेश दिए हैं। बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल द्वारा क्लेम राशि भारत पेट्रोलियम के यहां जमा करवाई गई थी। लेकिन गैस वितरक एवं एलपीजी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पीड़ित परिवार को भुगतान करवाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। बीमा कंपनी ने सर्वे के उपरांत 17 मई 2022 को भारत पेट्रोलियम के खाते में क्लेम की राशि स्थानान्तरित कर दी थी। लेकिन गैस वितरक एवं एलपीजी कंपनी ने पीड़ित परिवार को यह राशि सौंपने का कोई प्रयास नहीं किया। पीड़ित परिवार ने अप्रेल 2023 को जिला आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया था। जिस पर निर्णय देते हुए आयोग ने क्षतिपूर्ति राशि को ब्याज के साथ चुकाने व मानसिक व शारीरिक संताप पेटे 45-45 हजार रुपए भी प्रत्येक परिवादी को देने के आदेश दिए हैं। आयोग ने अपने फैसले में लिखा है कि पीड़ित परिवार को बीमा क्लेम का भुगतान दिलवाना एलपीजी कंपनी और गैस वितरक दोनों का नैतिक दायित्व है।
एलपीजी उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाए एलपीजी कंपनी व गैस वितरक
आयोग ने अपने निर्णय में लिखा है कि एलपीजी उपभोक्ताओं के मानवीय जीवन को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए गैस सिलेंडरों से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव की जानकारी देने एवं दुर्घटनाओं के पश्चात मिलने वाली बीमा क्लेम राशि की जानकारी देने का दायित्व एलपीजी कंपनी व वितरक का है और उपभोक्ताओं को दी जाने वाली रसीद के साथ स्पष्ट रुप से बीमा क्लेम की जानकारी देना आवश्यक मानते हुए आयोग ने कहा कि एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के कनेक्शन को स्थापित करने से लेकर अनवरत संचालित होने तक समय-समय पर भारत सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करवाना गैस वितरक एवं पेट्रोलियम कंपनी का नैतिक दायित्व है। वे विशेष अभियान चलाकर एलपीजी गैस कनेक्शनधारकों के कनेक्शन स्थल, रेगूलेटर, गैस पाइप लाइन इत्यादि की समयबद्ध जांच व आवश्यक होने पर बदलाव से संबंधित सूचनाएं लिखित रुप से एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए कार्य-व्यवहार में आवश्यक रुप से अपनाने का जागरूकता अभियान चलाएं और दुर्घटना होने पर बीमा क्लेम प्राप्त करने के संबंध में बीमा कंपनी से संबंधित स्पष्ट जानकारी उपभोक्ताओं को देवें। निर्देश की पालना निर्णय होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि में नहीं करने पर वितरक व एलपीजी कंपनी को 50 हजार रूपए राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करवाने होंगे और पालना रिपोर्ट जिला आयोग में प्रस्तुत करनी होगी। आयोग ने गैस वितरक को अपने कार्यालय में भी बीमा क्लेम भुगतान की स्पष्ट जानकारी बोर्ड लगाकर उपभोक्ताओं को देने के आदेश दिए हैं।














