चूरू। चूरू जिले की अपर सत्र न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने अवैध डोडा पोस्त छिलका रखने के मामले में आरोपी मदनलाल को दोषी मानते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है, जबकि सह-आरोपी रामप्रताप को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया है। अपर लोक अभियोजक राजेश माटोरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला 18 जुलाई 2018 का है, जब रतननगर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान रतननगर तिराहे पर एक वाहन से 44 किलो 400 ग्राम अवैध डोडा पोस्त छिलका बरामद किया था। इस कार्रवाई में दो आरोपियों—मदनलाल और रामप्रताप—को गिरफ्तार किया गया था और इनके खिलाफ थाना रतननगर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में कुल 17 मौखिक और 43 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र चौधरी ने पत्रावली का गहन अवलोकन कर निर्णय सुनाया। न्यायालय ने आरोपी मदनलाल को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई, जबकि रामप्रताप को बरी कर दिया गया।