झुंझुनूं में साइबर क्राइम पर जागरूकता सेमीनार आयोजित

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साइबर सैल ने डिजिटल अरेस्ट व ऑनलाइन ठगी पर दी जानकारी

झुंझुनूं । अजीत जांगिड़
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से साइबर क्राइम विषय पर एडीआर भवन के सभागार में जागरूकता सेमीनार का आयोजन किया गया। सेमीनार को जिला एवं सेशन न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने संबोधित किया। कार्यक्रम में डालसा सचिव एवं एडीजे डॉ. महेंद्र के. सिंह सोलंकी तथा साइबर सैल झुंझुनूं पुलिस से आए प्रतिनिधि गोपाललाल और राजेंद्र ने भी साइबर अपराधों से बचाव संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी। सेमीनार में आंगनबाड़ी केंद्रों की महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने कहा कि महिलाओं को विशेष रूप से आमंत्रित करने का उद्देश्य उन्हें साइबर अपराधों के प्रति जागरूक बनाना है। क्योंकि महिलाएं अक्सर साइबर ठगों का आसान निशाना बन जाती हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराधों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इन्हें रोकने के लिए जागरूकता सबसे प्रभावी उपाय है। विषय विशेषज्ञों ने बताया कि छोटी-छोटी लापरवाहियां भी बड़ी ठगी का कारण बन सकती हैं। डिजिटल अरेस्ट, बैंक खातों से ठगी, फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट हैकिंग जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके अलावा बच्चों में ऑनलाइन गेम्स की बढ़ती लत भी चिंता का विषय है। सेमीनार में उपस्थित महिलाओं को साइबर सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी भी दी गई। ताकि पीड़ित स्वयं को असहाय न समझें और समय पर कानूनी सहायता प्राप्त कर सकें। अंत में महिलाओं से आह्वान किया गया कि वे स्वयं जागरूक रहें और अपने परिवार व समाज में भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाएं। इस मौके पर दीपा गुर्जर ने बताया कि साइबर अपराध, आज के डिजीटल युग का एक गंभीर सामाजिक और कानूनी चुनौती है। यह अपराध मुख्य रूप से इंटरनेट, कम्प्यूटर नेटवर्क और डिजिटल तकनीकों के माध्यम से किये जाते है तथा तकनीक के साथ-साथ साइबर अपराधी भी आधुनिक हो रहे है तथा वे तकनीकी के नए-नए तरीको से आम जनता को साइबर अपराध का शिकार बना रहे है। इसलिए सतर्कता ही साइबर अपराध से बचने का सबसे सशक्त माध्यम है। हमारी थोड़ी सी सावधानी हमें और हमारी जमापूंजी को सुरक्षित रख सकती है। जिला जज गुर्जर ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान-100 दिवसीय के बारे में जानकारी देकर बाल विवाह जैसे जघन्य अपराध के बारे जागरूक किया तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली निशुल्क कानूनी सहायता, नालसा रालसा योजनाओं के बारे में जागरूक किया।

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