महिला कार्मिक से छेड़छाड़ मामले में चूरू सीजीएम कोर्ट का सख्त रुख

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तीन आरोपियों को सुनाई चार-चार साल की कठोर कैद, कोर्ट ने कहा – “महिला गरिमा के खिलाफ कृत्य, समाज और संविधान दोनों के लिए घातक”

चूरू। कोतवाली क्षेत्र में महिला कार्मिक से छेड़छाड़ मामले में चूरू सीजीएम कोर्ट का सख्त रुख। तीन आरोपियों को सुनाई चार-चार साल कठोर कारावास की सजा। महिला सम्मान और सुरक्षा पर गंभीर टिप्पणी करते हुए चूरू के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश कुमार की अदालत ने साल 2023 में दर्ज एक छेड़छाड़ के प्रकरण में मंगलवार को तीन युवकों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने चूरू के वार्ड संख्या 59 निवासी 20 वर्षीय रहीम, 19 वर्षीय समीर तथा नई सड़क निवासी 24 वर्षीय मोहम्मद आरिफ को चार-चार वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। सीजीएम कोर्ट ने इस फैसले में महिला उत्पीड़न के मामलों में कड़ा संदेश दिया है। सीजीएम कोर्ट की अपर लोक अभियोजक ज्योति पारिक ने बताया कि पीड़िता महिला एक कार्यालय में कार्यरत थी। तीनों आरोपी अक्सर उसके ऑफिस के आगे बैठ जाते। बाइक से पीछा करते और पर्चियों से मोबाइल नंबर देकर दबाव डालते थे कि नंबर ले ले वरना जबरदस्ती कुछ भी कर देंगे। विरोध करने पर आरोपी महिला का हाथ पकड़ने तक की हरकतें की गई। परेशान होकर पीड़िता ने दफ्तर तक जाना छोड़ दिया था। इसके बाद महिला ने हिम्मत जुटाकर महिला थाना चूरू में मुकदमा दर्ज करवाया। 2023 के इस मुकदमे में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि देश में कानून का शासन है और राज्य का कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक के शरीर व संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करें। निर्भया कांड के बाद कानून में महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा के लिए सजा के प्रावधान कठोर किए गए हैं। जब कोई महिला अपने स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता के लिए घर से निकलती है तो उसके साथ लज्जा भंग करने का प्रयास समाज और संविधान दोनों के खिलाफ है। अदालत ने टिप्पणी की कि यदि ऐसे अभियुक्तों को परवीक्षा का लाभ दिया जाएगा तो आदर्श समाज की परिकल्पना को गहरा आघात पहुंचेगा। इस सख्त टिप्पणी के साथ न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए अपनी सजा सुनाई जिससे समाज में महिला सम्मान की रक्षा के प्रति मजबूत संदेश गया है।

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