चिड़ावा के चर्चित लूट-तोड़फोड़ मामले में पांच आरोपितों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

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वकील नितिन चौमाल की पैरवी के बाद जमानत मिलने से अभियुक्तों को मिली राहत

चिड़ावा । झुंझुनूं । अजीत जांगिड़
राजस्थान उच्च न्यायालय ने चिड़ावा क्षेत्र में रात के अंधेरे में मकान में तोड़फोड़ कर लूटपाट और जान से मारने की धमकी देने के बहुत चर्चित मामले में पांच अभियुक्तों को बड़ी राहत प्रदान की है। यह मामला स्थानीय स्तर पर काफी चर्चा में रहा था। क्योंकि रात के समय मकान में घुसकर तोड़फोड़, लूट और धमकी की घटना ने इलाके में दहशत फैलाई गई थी। अभियुक्तगणों के वकील नितिन चौमाल की पैरवी के बाद माननीय न्यायमूर्ति गणेशराम मीणा की एकलपीठ ने विस्तृत सुनवाई के बाद अभियुक्तों की जमानत याचिका मंजूर कर ली। इस फैसले से अभियुक्तों को जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। मामले में अभियुक्तों की ओर से पैरवी कर रहे वकील नितिन चौमाल ने अदालत के समक्ष मजबूत दलीलें पेश कीं। उन्होंने तर्क दिया कि अभियुक्तों के पास से कोई भी लूटी गई संपत्ति या आपराधिक सामग्री बरामद नहीं हुई है। अभियुक्तों पर लगाए गए आरोप झूठे, तथ्यहीन और बिना किसी ठोस आधार के हैं। वकील चौमाल ने यह भी कहा कि एफआईआर में दिए गए तथ्य जांच में सत्यापित नहीं हुए और यह एक झूठी एफआईआर का मामला प्रतीत होता है। अदालत ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों, जांच की वर्तमान स्थिति, मामले की परिस्थितियों और दोनों पक्षों की दलीलों को गहनता से विचार करने के बाद विजय बंजारा पुत्र आईदान (30) निवासी वार्ड नंबर 06 बगड़, अजय पुत्र घेवर सिंह (19) निवासी ताजपुर पुलिस थाना अटेली हरियाणा, पूनाराम पुत्र सोहनलाल (37) निवासी वार्ड नंबर 02 सूरजगढ़, विनोद कुमार पुत्र भूराराम (48) निवासी वार्ड नंबर 02 सूरजगढ़, ओमप्रकाश उर्फ अंगुर पुत्र घेवरराम (21) निवासी ताजपुर हरियाणा की जमानत मंजूर की। न्यायमूर्ति मीणा ने अभियुक्तों को उचित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

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