35 किलो डोडा पोस्त बरामदगी प्रकरण में 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
चूरू दूधवाखारा थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में दर्ज डोडा पोस्त तस्करी के एक मामले में चूरू एडीजे कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र चौधरी ने आरोपी बृजभान को 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक राजेश माटोलिया ने बताया कि 8 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक ट्रक को रोका था। तलाशी लेने पर ट्रक में रखे ड्रमों और कार्टनों के बीच छिपाकर ले जाया जा रहा 35 किलो डोडा पोस्त बरामद किया गया। ट्रक मध्यप्रदेश से पंजाब की ओर जा रहा था। इस मामले में उत्तरप्रदेश निवासी बृजभान एवं अम्बाला निवासी अमन को मौके से गिरफ्तार किया गया था।मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाह पेश किए गए तथा 43 दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी बृजभान को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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