मुख्य आरोपी को 20 साल कठोर कारावास, कुल 1.45 लाख जुर्माना — तीन सहआरोपी संदेह के लाभ में बरी
झुंझुनूं । अजीत जांगिड़
समाज को झकझोर देने वाले नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने कड़ा संदेश देते हुए मुख्य आरोपी को कठोरतम सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो) इसरार खोखर ने बुधवार को अपने महत्वपूर्ण फैसले में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त 3 माह का कारावास भुगतना होगा।इसके साथ ही न्यायालय ने विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजाएं सुनाते हुए आरोपी पर कुल 1 लाख 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
घटना ने झकझोरा था जिला, दो बार बनाया हवस का शिकार
मामले के अनुसार, पीड़िता ने 9 अगस्त 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 20 अप्रैल 2023 को आरोपीउसे बहला-फुसलाकर मोटरसाइकिल पर खेत में ले गया और वहां जबरन दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो बदनाम कर देगा और जान से मार देगा। इसके बाद 2 अगस्त 2023 की रात को आरोपी ने फिर से उसे निशाना बनाया। मुंह दबाकर उसे पिकअप गाड़ी में डालकर बाजरे के खेत में ले जाया गया, जहां उसके साथ फिर दुष्कर्म किया गया। आरोप है कि इस दौरान अन्य आरोपी भी मौजूद थे और पीड़िता के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया।
16 गवाह, 55 दस्तावेज, मजबूत पैरवी ने दिलाया न्याय
राज्य पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह भाम्बू ने अदालत में 16 गवाहों के बयान और 55 दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए मामले की गंभीरता को रेखांकित किया। अभियोजन ने तर्क दिया कि यह अपराध अत्यंत जघन्य है और आरोपी को कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और सख्त सजा सुनाई।
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