वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं कराने पर रुक सकती है पेंशन

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झुंझुनूं । अजीत जांगिड़
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत पेंशनर्स के लिए वर्ष में एक बार वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। निर्धारित समय में सत्यापन नहीं कराने पर पेंशन का भुगतान रोका जा सकता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक डॉ. पवन पूनियां ने बताया कि जिले में कुल दो लाख 85 हजार 280 पेंशनर्स हैं। जिनमें से अब तक दो लाख 50 हजार 882 (87.94 प्रतिशत) पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन हो चुका है। जबकि 34 हजार 398 पेंशनर्स अभी भी सत्यापन से वंचित हैं। उन्होंने बताया कि पेंशनर्स अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर बायोमैट्रिक माध्यम से सत्यापन करवा सकते हैं। इसके अलावा राजएसएसपी मोबाइल एप के जरिए फेस रिकॉग्निशन से भी घर बैठे सत्यापन की सुविधा उपलब्ध है। यदि किसी कारणवश बायोमैट्रिक या फेस रिकॉग्निशन से सत्यापन संभव नहीं हो पाता है। तो पेंशनर अपने संबंधित पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में उपखंड अधिकारी) के कार्यालय में जाकर ओटीपी के माध्यम से भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। जिन पेंशनर्स के पीपीओ में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है। वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सत्यापन करा सकते हैं। विशेष योग्यजन पेंशनर्स के लिए यह भी आवश्यक है कि वे अपने जनाधार में UDID रजिस्ट्रेशन नंबर अपडेट करवाएं। इसके बाद ही उनका सत्यापन संभव होगा। उप निदेशक ने सभी लंबित पेंशनर्स से अपील की है कि वे 31 मार्च 2026 से पूर्व अनिवार्य रूप से अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन करवा लें। ताकि पेंशन का नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

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