सड़क निर्माण के 46 लाख नवासी हजार रुपये बकाया भुगतान मामले में बीकानेर वाणिज्य न्यायालय का आदेश
चूरू। सड़क निर्माण कार्य के बकाया भुगतान को लेकर सोमवार को चूरू स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय में उस समय अफरातफरी मच गई, जब बीकानेर की वाणिज्य न्यायालय के आदेश पर कुर्की एवं वसूली वारंट के साथ न्यायालय की टीम कार्यालय पहुंची। यह कार्रवाई मेसर्स लक्ष्मीनाथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के लगभग 46 लाख नवासी हजार रुपये के बकाया भुगतान को लेकर की गई।न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की टीम पीडब्ल्यूडी कार्यालय की चल संपत्ति कुर्क करने पहुंची। दालत ने दिसंबर 2024 के मामले में कुल 46 लाख नवासी हजार रूपये से अधिक की वसूली के आदेश दिए हैं। भुगतान नहीं होने की स्थिति में कोर्ट ने कार्यालय में मौजूद फर्नीचर, एसी, पंखे, कंप्यूटर, वाहन सहित अन्य चल संपत्ति कुर्क कर राशि वसूलने के निर्देश दिए थे।कोर्ट टीम के कार्यालय पहुंचते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता पंकज यादव ने टीम के समक्ष हाथ जोड़कर भुगतान के लिए मोहलत मांगी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब तक पूरी बकाया राशि जमा नहीं की जाती, तब तक कुर्की की कार्रवाई जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 19 फरवरी निर्धारित की गई है।मेसर्स लक्ष्मीनाथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि महेंद्र शर्मा ने बताया कि वर्ष 2014 में सड़क निर्माण कार्य पूरा किया गया था, लेकिन अब तक पीडब्ल्यूडी द्वारा भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बार-बार केवल मोहलत मांगी जा रही है, जबकि न्यायालय के आदेश के बावजूद राशि का भुगतान लंबित है।
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