सुलताना में अतिक्रमण हटाने के लिए की गई मार्किंग का विरोध

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हाईकोर्ट आदेश की पालना में सुलताना में प्रस्तावित हैं कार्रवाई

झुंझुनूं । अजीत जांगिड़
राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशानुसार प्रस्तावित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए की गई मार्किंग को लेकर सुलताना कस्बे के ग्रामीणों ने सड़क सीमा निर्धारण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले की फिर से जांच की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि चिड़ावा रोड स्थित पावर हाउस सुलताना से नरेंद्र एकेडमी किशोरपुरा तक सड़क के दोनों ओर 42-42 फुट भूमि से अतिक्रमण हटाया जाना है। लेकिन मौके पर नरेंद्र एकेडमी के पास केवल सड़क के दक्षिण दिशा में ही अतिक्रमण की मार्किंग की गई है। जो न्यायालय के आदेश के अनुरूप नहीं है। ज्ञापन में बताया गया कि पदमा नगर से नरेंद्र एकेडमी स्कूल तक सड़क की सीमा दोनों ओर 42-42 फुट है और यह भूमि वर्तमान में खाली भी है। इसके बावजूद दक्षिण दिशा में ही अतिक्रमण के निशान लगाए गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार यह सड़क करीब 70 वर्षों से संचालित है और इसी मार्ग पर तीन बार नई सड़क का निर्माण भी किया जा चुका है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क को गलत दिशा में दर्शाकर अतिक्रमण बताया जा रहा है, जबकि इस संबंध में किसी भी खातेदार या स्थानीय निवासी द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है। सड़क के दोनों ओर के खातेदारों को मौजूदा स्थिति पर कोई आपत्ति नहीं है। ग्रामीणों ने मांग की कि सड़क के नक्शे को मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार दुरुस्त कराया जाए और जहां सड़क वर्तमान में संचालित है, उसी अनुरूप नक्शे में संशोधन किया जाए। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की कि चिड़ावा रोड पावर हाउस सुलताना से नरेन्द्र एकेडमी किशोरपुरा तक सड़क का भौतिक सत्यापन कर पुनः जांच कराई जाए, उसके बाद ही हाईकोर्ट के आदेश की पालना में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए।

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