सुलताना । झुंझुनूं । अजीत जांगिड़
नगरपालिका क्षेत्र में मंदिर श्री गोपीनाथ जी की जमीन पर लगातार हो रहे अतिक्रमण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। आरटीआई कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह शेखावत ने जयपुर में देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त को शिकायत दर्ज कराते हुए राजस्व विभाग की मिलीभगत का आरोप लगाया है। शेखावत ने शिकायत में बताया कि मंदिर के नाम दर्ज जमीन पर अवैध कब्जे लगातार बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके न तो ट्रस्ट प्रबंधन कार्रवाई कर रहा और न ही राजस्व अधिकारी मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। शिकायत के अनुसार मंदिर श्री गोपीनाथ जी के नाम दर्ज खसरा नं. 989—0.01 हेक्टेयर, खसरा नं. 990—3.37 हेक्टेयर, खसरा नं. 1001—0.9500 हेक्टेयर कुल मिलाकर 4.33 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर अतिक्रमण की बात सामने आई है। आरटीआई कार्यकर्ता जितेन्द्र सिंह ने बताया कि उनके द्वारा द्वारा याचिका संख्या 20619/2019 दायर की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दिनांक 18.02.2022 को अपना निर्णय पारित किया। न्यायालय ने देवस्थान विभाग राजस्थान (द्वितीय) जयपुर को आदेश जारी करते हुए मंदिर श्री गोपीनाथ जी के नाम दर्ज भूमि खसरा नंबर 989 एवं 990 पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाने के निर्देश दिए। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में देवस्थान विभाग द्वारा मंदिर भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए तहसीलदार, चिड़ावा को कार्रवाई करने के आदेश प्रेषित किए गए हैं। इसके बावजूद जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया। शिकायत में मंदिर ट्रस्ट पर जमीन की सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि धार्मिक और सामुदायिक हितों वाली भूमि पर इस तरह के अतिक्रमण से मंदिर की संपत्ति धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है।














