30 दिवस चलेगा कंज्यूमरर्स वॉइस न्यायोत्सव

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एक लाख से अधिक उपभोक्ता लेंगे ऑनलाईन जागरुकता शपथ, सोमवार से होगी शुरुआत

झुंझुनूं । अजीत जांगिड़
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा 24 नवंबर से आगामी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी 24 दिसंबर तक 30 दिवस में कंज्यूमर्स वॉइस न्यायोत्सव के तहत एक लाख से अधिक लोगों को उपभोक्ता जागरुकता की ऑनलाइन शपथ दिलवाई जाएगी। इसके लिए लिंक सोमवार को जारी किया जाएगा। उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष मनोज कुमार मील ने ये नवाचार जिले में हर खरीद पर बिल लेने, खरीदी गई सामग्री मानकों के अनुरूप होने की जांच करने की जागरुकता, सेवादोष या उपभोक्ता के साथ अनुचित व्यापार व्यवहार होने पर जिला आयोग से न्याय व प्रतितोष पाने आदि की जागरुकता आमजन में व्यापक स्तर पर पैदा करने के लिए किया जा रहा है। इससे टैक्स चोरी पर भी लगाम कसी जा सकेगी। जिला प्रशासन के भी विभिन्न विभाग, अधिवक्तागण व विद्यार्थी भी इस अभियान में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। ऑनलाइन शपथ के बाद प्रमाण-पत्र भी ऑनलाईन जारी किए जाएंगे। ऑनलाइन शपथ स्वेच्छा से उपभोक्ताओं द्वारा ली जाएगी, ताकि आमजन में स्वतः जागरुकता आए। इसके अलावा भी न्यायोत्सव के तहत रंगोली प्रतियोगिता, संगोष्ठी, सम्मान समारोह आदि कार्यक्रम आगामी 30 दिवस में आयोजित किए जाएंगे।

इसलिए जरूरी है उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरुकता

उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष मनोज कुमार मील ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एकमात्र ऐसा कानून है जिसके दायरे में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति से लेकर देश के प्रथम नागरिक के रूप में महामहिम राष्ट्रपति भी शामिल है। यहां तक कि विदेशी नागरिक भी यदि भारत में खरीद करते हैं। तो इसका लाभ ले सकते हैं। इसे 24 दिसंबर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर लागू किया गया था। जिसे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में और सशक्त बनाया है। अधिनियम के तहत प्रकरणों के निस्तारण की समयबद्धता तय की गई है। त्वरित न्याय के सिद्धांत को अपनाते हुए तीन महीने में आवश्यक रूप से निस्तारित करने का प्रावधान किया गया है। विशेष जांच लंबित होने पर अथवा विधि के अनुसार किसी कारणवश 5 माह अथवा शीघ्रताशीघ्र निस्तारित किया जाता है। उन्होंने युवाओं से अधिक से अधिक भागीदारी की अपील की है।

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