झुंझुनूं । अजीत जांगिड़
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत विभागीय नियमानुसार पेंशनर को वर्ष में एक बार वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। प्रत्येक वर्ष की भांति एक नवंबर से कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया विभाग द्वारा प्रारंभ की जा चुकी है। जिले के समस्त पेंशनर्स जिन्होंने अभी तक वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है। वे 31 दिसम्बर तक अनिवार्य रूप से वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाएं। विभाग के उप निदेशक डाॅ. पवन पूनियां ने बताया कि जिले में दो लाख 82 हजार 351 पेंशनर्स योजनान्तर्गत लाभान्वित है। उक्त पेंशनर्स में बहुत अधिक संख्या में ऐसे पेंशनर्स हैं जिनके पीपीओ में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के खाता संख्या जुड़े हुए थे जो कि अब राजस्थान ग्रामीण बैंक में परिवर्तित होने के कारण उनके बैंक खाता संख्या बदल गए हैं। नए बैंक खाता संख्या पेंशनर्स के पीपीओ में अपडेट नहीं होने के कारण उनकी पेंशन राशि का भुगतान रूका हुआ है। पेंशनर्स द्वारा उसके जनाधार में जुड़वाया गया। बैंक खाता ही उनके पीपीओ में अपडेट होता है। ऐसे सभी पेंशनर्स जिनके पीपीओ में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का खाता जुड़ा हुआ था। वे अपने नजदीकी ई-मित्र पर जाकर अपने जनाधार में अपना नया बैंक खाता संख्या, बैंक आईएफएससी कोड तथा बैंक शाखा का विवरण अपडेट करवाएं। जनाधार में नया खाता संख्या जुडने के पश्चात पेंशनर्स अपने संबंधित पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में उपखंड अधिकारी) कार्यालय अथवा जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में अपने पेंशन संबंधी दस्तावेज तथा नए बैंक खाता संख्या के विवरण के साथ संपर्क कर अपने पेंषन पीपीओ में सही बैंक विवरण अपडेट कराएं। ताकि उनकी पेंशन राशि का भुगतान नियमित रूप से हो सके। वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवाने पर पेंशनर्स की राशि का भुगतान रोका जा सकता है। इसलिए समस्त असत्यापित पेंशनर्स 31 दिसंबर तक अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन कराएं।
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