बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूकता एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रमों का आयोजन

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झुंझुनूं । अजीत जांगिड़
बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान के तहत बाल अधिकारिता विभाग झुंझुनूं द्वारा जिले के विभिन्न आगनबाड़ी केंद्रों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग झुंझुनूं के सहायक निदेशक अरविंद कुमार ओला के निर्देशन में बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान के तहत जिले के विभिन्न संस्थानों में समय-समय पर बाल विवाह रोकथाम के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है एवं बाल विवाह रोकथाम की शपथ दिलवाई जा रही है। इस जागरूकता कार्यक्रम में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 बाल अधिकारिता विभाग झुंझुनूं की टीम ने बगड के विभिन्न आंगनबाड़ी सेंटरों पर जागरूकता कार्यक्रम करवाया गया। जिसमें स्टाफ व बच्चों को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धाराओं व विभिन्न प्रावधानों के बारे में बताया। बाल विवाह में शामिल होने वाले रिश्तेदारों, हलवाई, टेंट वाले, डीजे वाले, पंडित इत्यादियों को होने वाली सजा के प्रावधानों के बारे बताया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन झुंझुनूं के काउंसलर अरविंद कुमार, केस वर्कर नरेंद्रसिंह भाटी एवं बाल अधिकारिता विभाग की आउटरिच वर्कर पूनम जांगिड़ ने के समस्त स्टाफ एवं बच्चों को बाल विवाह एवं बाल शोषण के शिकार बच्चों की सूचना होने पर अतिशीघ्र चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पर देने के लिए जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 24 घंटे हर समय बच्चों की सुरक्षा और उनकी मदद के लिए तैयार रहती है। जिससे बच्चों को किसी भी प्रकार की हिंसाए शोषण और उत्पीड़न से बचाया जा सकता है। इस उपयोगी कार्यक्रम में चाइल्ड हेल्पलाइन के स्टाफ एवं कर्मचारियों के आंगनबाडी कार्यकर्ता सीमा शर्मा, बिमलादेवी, सुमन, रेखा शर्मा, सहायिका नंदादेवी, अनिता, हेमलता, शकुंतला, किरण सैनी, मनीषा देवी आदि को बाल विवाह से जुड़े खतरों और उसके दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही उन्हें यह बताया गया कि बाल विवाह से बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है और इससे कई सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। गुड टच बैड टच, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति, बाल तस्करी एवं बाल उत्पीड़न केे बारे में विस्तार से बताया गया। बाल विवाह के संदर्भ में प्राप्त होने वाली सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, एसडीएम (बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी), स्थानीय पुलिस, बाल कल्याण समिति, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग समस्त ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक बाल विकास परियोजना अधिकारी, स्थानीय सरपंच इत्यादि को यथाशीघ्र सूचना दी जाए। ताकि बाल विवाह की रोकथाम की समुचित कार्यवाही हो सके। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को साकार बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरूआत की है। झुंझुनूं जिले में समय-समय पर बाल अधिकारिता विभाग द्वारा जिले के काफी विद्यालयों, निजी संस्थानों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर बाल विवाह रोकथाम के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जा रहा है।

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