
झुंझुनूं । अजीत जांगिड़
प्रदेश में जरूरतमंद, असहाय व अल्प आय वर्ग के लिए संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित व पंजीकृत समस्त परिवारों के लिए दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थाई अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना संचालित की जा रही है। उक्त योजना में आठ प्रकार की दुर्घटनाओं जैसे रेल, वायु व सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरने तथा ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने, मकान के ढहने के कारण, थ्रेशर मशीन, कुट्टि मशीन, आरा मशीन, ग्लाईन्डर आदि से, बिजली के झटके, डूबने, जलने एवं रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव से होने वाली दुर्घटनाओं में मृत्यु व क्षति होने पर अधिकतम दस लाख रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष आधार पर सहायता राशि प्रदान की जा रही है। योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए एमएडीबीवाई पोर्टल पर दावेदार स्वयं अथवा ई-मित्र के माध्यम से दावा आसानी से ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकता है। किंतु ध्यान में आया है कि योजना की पर्याप्त जानकारी के अभाव में पीड़ित परिवार द्वारा सीधे दावा प्रस्तुत ना कर अन्य मध्यस्थ व्यक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत करवाता है एवं उसकी एवज में मध्यस्थों द्वारा कई बार पीडित परिवार से खाली चैक अथवा राशि भी प्राप्त किया जाना संभावित है, जिसकी पृथक् से जांच करवाई जा रही है। इसलिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अन्तर्गत पेड श्रेणी की पॉलिसी के लाभार्थी यथा समय अपनी पॉलिसी का नवीनीकरण करवाएं। सीमांत कृषक श्रेणी एवं कोविड श्रेणी के लाभार्थी प्रतिवर्ष अपनी पॉलिसी डॉउनलोड कर लेवें। लाभार्थी परिवार के प्रत्येेक सदस्य का पंजीयन जनाधार में करवाए तथा लाभार्थी परिवार बिना किसी मध्यस्थ के स्वयं के स्तर पर आसानी से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में दावा प्रस्तुत कर सकता है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग झुंझुनूं की संयुक्त निदेशक योगबाला सुण्डा ने बताया कि किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई आने पर एसआईपीएफ विभाग के झुंझुनूं जिला कार्यालय में स्थापित सहायता केन्द्र के नम्बर 9462255505 पर अथवा सेन्टर हेल्प लाइन नम्बर 18001806268 पर सम्पर्क कर सहायता प्राप्त की जा सकती है।











