पोक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, 1 लाख का जुर्माना भी लगाया, मामा की शिकायत पर हुआ था मामला दर्ज
चूरू। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में अपनी ही 15 वर्षीय बेटी के साथ बार-बार दुष्कर्म करने वाले दरिंदे पिता को चूरू की पोक्सो कोर्ट ने कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 1 लाख रूपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। यह मामला अगस्त 2023 में सामने आया था, जब पीड़िता के मामा ने महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी की पत्नी की मौत वर्ष 2020 में हो गई थी। पत्नी की मौत के महज 15 दिन बाद ही आरोपी ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करना शुरू कर दिया था। जब पीड़िता ने इस घिनौने कृत्य का विरोध किया, तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने बेटी की पढ़ाई भी छुड़वा दी और उसे घर में कैद कर रखा। करीब डेढ़ महीने पहले पीड़िता के छोटे भाई ने अपने पिता को अपनी बहन के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने बेटे को पीटकर घर से निकाल दिया। इसके बाद भी वह बेटी के साथ दरिंदगी करता रहा। 21 अगस्त 2023 को पीड़िता ने अपने मामा को फोन कर सारी आपबीती बताई। मामा चूरू पहुंचे और पीड़िता को लेकर महिला थाने पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपी पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। महिला थाना पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष पीड़िता का बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। कोर्ट ने सभी सबूतों को संज्ञान में लेते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और पोक्सो एक्ट के तहत कठोर आजीवन कारावास तथा 1 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है।